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Durg : कोर्ट ने होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक और बेटी के खिलाफ 420 का केस दर्ज करने का दिया आदेश …. जानिए क्या है पूरा मामला

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दुर्ग। जिला न्यायालय ने दहेज संबधी मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। जिसमे ससुरालियों के विरुद्ध नहीं बल्कि मायके पक्ष के खिलाफ 420 का अपराध दर्ज करने का आदेश जारी किया है। जिसके कारण यह फैसला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल दुर्ग के होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल और उनकी बेटी रूही अग्रवाल के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज करने का आदेश इसलिए जारी किया है। क्योंकि रूही अग्रवाल ने अगस्त 2016 में अपने पति निमिष अग्रवाल और ससुराल पक्ष के खिलाफ में दहेज मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया।

इकरारनामा के मुताबिक रूही और उसके पिता ने 3 करोड़ 5 लाख रुपये डिमांड ड्राफ्ट के जरिए ले लिए थे। “” रकम लेने के बाद जब अपराध वापस लेने की बात हुई तो वे मुकर गये।””” जिसके बाद रूही के पति निमिष अग्रवाल और उसके पिता सुनील अग्रवाल ने मानसिक प्रताड़ना और छलपूर्वक रकम वापस वसूलने की शिकायत पुलिस थाना में न कराकर सीधे न्यायालय के समक्ष किया। मामले में सबूतों सहित दस्तावेजों को सत्य पाये जाने पर अब न्यायालय ने ही दुर्ग पुलिस को आदेशित किया है।कि रूही अग्रवाल और उसके पिता विजय अग्रवाल के विरुद्ध धारा 420 के तहत अपराध दर्ज किया जाये। आपको बता दे कि विजय अग्रवाल प्रतिष्ठित होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक है। जिनका दुर्ग शहर में अपना दबदबा है।

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