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पुरानी पेंशन योजना बहाल : सरकार ने की छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पृथक से होगी संचालनालय

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रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद राज्य शासन ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर एक नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। सरकार ने इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2022 को प्रकाशित की है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नौ मार्च को राज्य सरकार के वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा की थी। अधिसूचना के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत मासिक अंशदान की कटौती एक अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी और सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन (परिलब्धियां) का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत नियुक्त समस्त शासकीय सेवकों का छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा, महालेखाकार कार्यालय के स्थान पर वित्त विभाग के नियंत्रण में संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के पास (नवीन संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना अवधि तक) होगा। छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय, पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी।

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