कांकेर। kanker news कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा कलेक्ट्रट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) के तहत् कलेक्टेªट परिसर एवं परिसर के आसपास की उक्त दूरी तक किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जूलूस, नारेबाजी को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है, जो 06 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
BIG NEWS : कलेक्ट्रट परिसर में धारा 144 लागु
