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पुरानी पेंशन योजना राज्य में हुई लागू, आदेश जारी

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00 कर्मचारियों को जारी होगा नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक
रायपुर।
 1 नवंबर 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत की जा रही मासिक कटौती को समाप्त करने का जो निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिया था उसका आदेश आज जारी हो गया और राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई है।
जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) राज्य के कर्मचारियों के लिए लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। 1 नवंबर 2004 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य के कर्मचारियों जिन पर नवीन अंशदायी पेंशन लागू है उनके नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक कटौती 1 अप्रैल 2022 से (जो माह अप्रैल 2022 के लिए देय है) समाप्त किया जाता है।
उक्त कर्मचारियों का अप्रैल माह के वेतन से सामान्य भविष्य निधि निदान अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि राशि की कटौती की जाएगी। सामान्य भविष्य निधि की कटौती का ब्यौरा संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन स्तर पर पृथक से रखा जावेगा तथा संबंधित कर्मचारियों के नवीन सामान्य भविष्य निधि खाता क्रमांक आबंटित होने पर यह राशि उसमें दर्शायी जावेगी।

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