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31 मार्च तक निपटा ले ये जरुरी काम, सरकार फिर नहीं देगी इसके लिए मौका

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नई दिल्‍ली। new delhi  वित्‍त वर्ष समाप्‍त होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. वित्‍तीय लेन-देन से संबंधित कुछ कार्यों के करने की अंतिम तारीख भी 31 मार्च, 2022 है. इसलिए अब आप एक बार गौर से जांच लें कि कहीं आपको भी तो कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च ही है. इन कामों में रिवाइज्‍ड आईटीआर भरना, पैन को आधार से लिंक करना और अपने बैंक खाते की केवाईसी kyc  कराने सहित कुछ अन्‍य काम भी शामिल है.

ये बहुत महत्‍वपूर्ण कार्य हैं. अगर इनमें से किसी भी काम को पूरा करने से आप चूक गए तो फिर आपको अपने वित्‍तीय कामकाज निपटाने में काफी परेशानी होगी. आज हम आपको उन पांच वित्‍तीय कार्यों के बारे में बता रहे हैं जिनको पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 है.

संशोधित आईटीआर फाइलिंग

विलंबित आयकर रिटर्न (Belated or revised ITR filing) भरने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 है. ऐसा करदाता जो समय पर आयकर रिटर्न नहीं भर पाया था वो 31 मार्च तक इसे दाखिल कर सकता है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिवाइज्‍ड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख पहले 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया था. अगर आपको लगता है कि आपकी आईटीआर फाइल करने में आपसे कोई गलती हो गई या फिर कोई चीज इसमें शामिल करने से रह गई है, तो आप इसे 31 मार्च तक रिवाइज्‍ड कर सकते हैं.

पैन-आधार लिंक pan adhar card link

पैन से आधार को लिंक करने की लास्‍ट डेट (Aadhaar PAN link last date) भी 31 मार्च, 2022 है. अगर आपने इस तारीख तक अपने पेन को अपने आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा. आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के अनुसार इनवैलिड पैन कार्ड रखने पर 10,000 रुपये तक की पेनाल्‍टी लग सकती है. इसी तरह बैंक डिपॉजिट के ब्‍याज पर लगने वाला टीडीएस भी दोगुना हो सकता है. इसलिए, आपको आपको यह जांच लेना चाहिए कि आपका पैन (PAN) आपके आधार (Aadhar) के साथ लिंक है की नहीं.

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