प्रांतीय वॉच

शासकीय आईटीआई में मेहमान प्रवक्ता और संविदा प्रशिक्षण अधिकारी की भर्ती पर लगी रोक

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00 अगली सुनवाई 9 मई को
बिलासपुर।
 राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों ने नियमित संविदा में रखे जाने को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका लगाई है। याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट बिलासपुर में एकल पीठ के जस्टिस पी सैम कोशी ने की हैं। याचिका में नियमित रूप से बिना ब्रेक के 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवाएं निरंतर (लगातार) रखे जाने की मांग की गई हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 मई 2022 को रखी गई है।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में 34 याचिकाकर्ताओं संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों की ओर से इस मामले की पैरवी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के अधिवक्ता मनोज मक्कड व हाईकोर्ट बिलासपुर की अधिवक्ता रंजना जायसवाल ने की हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में वर्ष 2007 से लगातार 15 वर्षो से कार्यरत 34 संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों ने हाईकोर्ट बिलासपुर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौंडीलोहारा जिला बालोद में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के पद में कार्यरत संजय कुमार भगत के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के पद में निरंतर रखे जाने की मांग याचिका में की हैं।

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