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UP: कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद की जगह मंदिर की अर्जी, जानिए इलाहाबाद HC ने क्या कहा

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कथित तौर पर निर्मित शाही ईदगाह को हटाने की मांग तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की मान्यता देने की मांग में दाखिल याचिका पुनर्स्थापित कर ली है। संत समाज द्वारा मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर काशी के तर्ज पर विशाल कॉरिडोर बनाने के मांग के बीच यह निर्णय आया। कोर्ट ने 19 जनवरी 2021 को अदम पैरवी में याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि समय रहते अर्जी दाखिल कर दी गई थी। अब 25 जुलाई 2022 को याचिका पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने अधिवक्ता महक माहेश्वरी की याचिका पर दिया है।

बता दें कि, मुख्य याचिका 19 जनवरी 2021 को दायर की गई थी। मगर याचिकाकर्ता के हाजिर नहीं होने की वजह से इसे खारिज कर दिया गया था। हालांकि, याचिका बहाल करने का आवेदन इसके तुरंत बाद दाखिल कर दिया गया था।

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