रायपुर। भिलाई स्टील प्लांट के तत्कालीन इनफोर्समेंट इंस्पेक्टर एस दुर्गेश राजू को 4 वर्ष की कारावास और 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सीबीआई की टीम ने आरोपी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सीबीआई के लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीएसपी के इनफोर्समेंट इंस्पेक्टर को शासकीय आवास पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन, उसने मकान खाली नहीं कराने और कब्जा दिलाने के एवज में एक व्यक्ति से में 15000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी लिखित शिकायत उसने 27 सितम्बर 2014 को सीबीआई के भिलाई मुख्यालय स्थित दफ्तर में कराई गई थी।