(वीरेन्द्र साहू) तिल्दा नेवरा:-
प्रार्थी दीपक कुमार वर्मा पिता परदेशी वर्मा उम्र 19 साल साकिन तुलसी वार्ड क्र.15 थाना तिल्दा नेवरा जिला-रायपुर
शास.पू.माध्य.शाला स्कूल मैदान तुलसी नेवरा में 5 तारिक को आरोपीगण जितेन्द्र उर्फ पित्तुल वर्मा पिता धरम सिंह वर्मा उम्र 20 साल साकिन वार्ड क्र.11 तुलसी (नेवरा)
(2) हरीश वर्मा पिता दाऊराम वर्मा उम्र 21 साल साकिन वार्ड क्र.13 तुलसी (नेवरा)
(3) भूपेश उर्फ भुप्पु वर्मा पिता कमल नारायण वर्मा उम्र 19 साल साकिन वार्ड क्र.12 तुलसी (नेवरा)
(4) डागेश्वर वर्मा पिता स्व.गोवर्धन वर्मा उम्र 27 साल साकिन वार्ड क्र.13 तुलसी (नेवरा)
थाना से प्राप्त जानकारी अनुसार – इस प्रकार है कि दिनांक घटना 05/03/2022 को घटनास्थल ग्राम तुलसी नेवरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मैदान पर मड़ई-मेला कार्यक्रम आयोजित था किसी मड़ई मेला के दौरान शाम 7:30 बजे करीब आरोपीगण किसी के साथ झगड़ा विवाद कर रहे थे उसी उसी समय प्रार्थी दीपक वर्मा एवं उसका दोस्त आहत भगवती उर्फ संजय यादव वहीं पर गए आहत के द्वारा क्या हो गया पूछने पर अज्ञात आरोपी के द्वारा हत्या करने की नियत से उसके पेट में चाकू मारकर गंभीर चोट पहुंचाया जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए चोट लगने से आहत बात करने की स्थिति में नहीं था प्रार्थी दीपक कुमार वर्मा के द्वारा दिनांक 06/03/2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया तथा आहत को आई चोट का मुलाहिजा रिपोर्ट डॉक्टर से प्राप्त किया गया रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने आहत को धारदार वस्तु से गंभीर चोट पहुंचाया जाना लेख किए दिनांक 07/03/2022 को आहत कथन देने की स्थिति में आने पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा एवं पुलिस द्वारा कथन लेखबद्ध किया गया कथन में आहत के द्वारा आरोपी पित्तुल उर्फ जितेंद्र वर्मा के द्वारा आहत का पीछे से बाल पकड़कर दाहिने हाथ में रखे अपने चाकू से पेट के दाहिने भाग पर जोरदार एक बार वार करना एवं अन्य आरोपियों के द्वारा हाथ व गला दबाते हुए उसकी हत्या करने की नियत से ही सभी आरोपीगण मिलकर मारपीट करना बताया आरोपीगण की पता तलाश कर मिलने पर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुए मुख्य आरोपी पित्तुल उर्फ जितेंद्र वर्मा के द्वारा घटना में प्रयुक्त आलाजरब एक नग धारदार बटन दार चाकू जिसमें खून जैसा दाग लगा हुआ को जप्त किया जाकर प्रकरण में आरोपी की संख्या एक से अधिक होने पर धारा 34 भादवी एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाए जाने पर पृथक से धारा 34 भादवी एवं 25 आर्म्स एक्ट जोड़ी गई अपराध सबूत पाए जाने पर आरोपीगणों विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया।