ट्राफिक नियमों की दी गई विस्तारपूवर्क जानकारी
कॉलेज में रैगिंग एक बड़ा अपराध: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खाखा
इंटरनेट की दुनिया में हम सभी को सर्तक होने की आवश्यकता है -सचिव रेशमा बैरागी
अफताब आलम/ बलरामपुर / जिला न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी के निर्देशन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार खाखा एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी द्वारा कन्या आवासीय विद्यालय शंकरगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
विधिक जागरूकता शिविर में श्री अजय कुमार खाखा ने उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुये मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताते हुए कहा कि नया मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैफिक नियम को जानना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने ट्राफिक नियमों का विस्तारपूर्वक जानकारी दी। श्री खाखा ने स्कूल तथा कॉलेजों में होने वाले रैगिंग के बारे में बताते हुए कहा कि रैगिंग एक दंडनीय अपराध है। स्कूल तथा कॉलेजों में वरिष्ठ छात्र नए छात्र-छात्राओं से अपनी बड़ाई प्रकट करने के लिए बहुत ही अपमानजनक रूप में पेश आते हैं अभद्र हरकते एवं अमद तरीका पर जोर देते हैं। यह कई बार घिनौना रूप ले लेता है और नए छात्रों को मानसिक और शारीरिक यातना झेलना पड़ता है। कभी-कभी ये यातनाएं इतनी असहनीय हो जाती है कि छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसलिए हमें रैगिंग से बचना चाहिए और न ही रैगिंग को बढ़ावा देना चाहिए। रैगिंग विरोधी कानून बात की जाए तो अब किसी भी कॉलेज में रैगिंग एक बड़ा अपराध है। रैगिंग का दोष साबित होने छात्रों का तो सजा मिलेगी ही, साथ ही संबद्ध कॉलेज पर भी कार्यवाही होगी और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी ने नेशनल लोक अदालत के महत्व को बताते हुए कहा कि आगामी लोक अदालत 12 मार्च 2022 को नियत है। उक्त लोक अदालत में हर तरह के लंबित राजीनामा योग्य मामले जैसे – पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना, आपराधिक मामले, राजस्व न्यायलयों में आय जाति, निवास, सीमांकन एवं नामांतरण के मामले बंटवारों से संबंधित मामले, इत्यादि के साथ बैंक लोन बिजली पानी एवं दूरभाष संबंधी मामलों का निपटारा किया जायेगा। उक्त लोक अदालत में जनमानस संबंधित न्यायालयों में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निपटारा कराकर शीघ्र एवं सुलभ न्याय पा सकेंगे। उन्होंने साईबर क्राइम के बारे में बताते हुए कहा कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जो कम्प्यूटर एवं नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मोबाईल आदि में होने वाले धोखाधड़ी आदि साईबर क्राइम के अंतर्गत ही आने वाले मामले हैं। आज के आधुनिक युग में कम्प्यूटर और इंटरनेट का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कोई भी कार्य बिना कम्प्यूटर की सहायता से करना काफी मुश्किल लगता है। कम्प्यूटर एव इंटरनेट के लगातार उपयोगिता को देखते हुए अपराधी भी तकनीकी माध्यम से हाईटेक हो रहे हैं। वह अपराध करने के लिए कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं मोबाईल आदि का प्रयोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से साइबर चोर ऑनलाईन ठगी व चोरी को अंजाम देते हैं। अतः वर्तमान इंटरनेट की दुनिया में हम सभी को सतर्क होने की आवश्यकता है। अंत में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु अभियान प्रबंधन के बारे में बताते हुए कहा कि ठोस कचरा आधुनिक समय की भयानक समस्याओं में से एक है। यह एक वैश्विक समस्या है। खासकर शहरी जीवन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कोई बड़े प्रबंध नहीं होते हैं जिसके परिणामस्वरूप शहरों में कचरे के बड़े-बड़े ढेर लगे होते हैं। ठोस कचरा से तात्पर्य घरो, कारखाना उद्योगों, अस्पतालों एवं अन्य संस्थानों से निकलने वाला सूखा व गीला अनुपयोगी सामान। इन सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों से कई प्रकार की बीमारी होती है तथा पर्यावरण प्रदूषण तेजी से होता है, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।