प्रांतीय वॉच

न्याय के मंदिर उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के साथ विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा अन्याय – दयालदास बघेल

Share this

 

विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा तनाशाहीपूर्वक उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वर्ग 03 में भर्ती का खेल जवाब दे मंत्री मोहम्मद अकबर

संजय महिलांग नवागढ़

छत्तीसगढ़ में विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा वर्ग 03 के 13 पदों पर सीधी भर्ती हेतु व्यापम के माध्यम से विज्ञापन निकाला गया है जिसपर छत्तीसगढ़ की सियासत मचल उठी जिसपर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री दयालदास बघेल ने राज्य सरकार व विधि मंत्री मोहम्मद अकबर पर निशाना साधते हुए जवाब मांगा है कि छत्तीसगढ़ में न्याय के मंदिर कहे जाने वाले उच्च न्यायालय के अधीनस्थ महाधिवक्ता कार्यालय में 07 कर्मचारियों का सालो से प्रमोशन रोककर रखा है जिसके बाद उनके द्वारा उच्च न्यायालय पर केस लगाने के बाद केस क्रमांक डब्लू.पी.(एस) नंबर 2760/2015 एवं डब्लू.पी.(एस) नंबर 3360/2015 का सन 2017 में यह फैसला आया कि विधि एवं विधायी कार्यविभाग में वर्ग 03 पर जब तक केस कर्ता लोगो को भर्ती के 25% प्रमोशन नई मिल जाता तब तक विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा किसी प्रकार की वर्ग 03 में कोई भी भर्ती नई ली जाएगी (अर्थात प्रमोशन के पश्चात ली जाएगी) जिसके बावजूद भी उच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करते हुए विधि एवं विधायी कार्यविभाग के द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय में वर्ग 03 पर सालों से कार्यरत कर्मचारियों का हक मारते हुए प्रमोशन न कर वर्ग 03 में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसपर कर्मचारियों के द्वारा तानाशाहियों अधिकारी के द्वारा किये जा रहें भर्ती के विरोध में हाइकोर्ट में केस क्र.डब्लू.पी.एस नंबर 3837/2020 पुनः स्टे लगाया गया और सन 2020 में स्टे भी मिला जिसके बावजूद भी फिर अभी सन 2022 तक बिना कोई प्रमोशन किये उच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना करते हुए पुनः 25 फरवरी 2022 को विधि एवं विधायी विभाग द्वारा वर्ग 03 पर 13 पदों पर सीधी भर्ती हेतु सचिव उमेश कुमार कटिया अतिरिक्त सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा आवेदन निमंत्रण किया गया है जो कि निश्चित रूप से राज्य सरकार और विधि और विधायी कार्यविभाग और विभाग के मंत्री मोहम्मद अकबर की मनमानी एवं तनाशाही है विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर जवाव देवे की महाधिवक्ता कार्यालय के 07 कर्मचारी द्वारा केस किये जाने के बाद स्टे मिलने के बाद हाइकोर्ट के आदेश का अवहेलना करते हुए सीधी भर्ती हेतु आवेदन निमंत्रण किया जाना विधि एवं विधायी कार्य विभाग में बड़ी षड्यंत्र और वर्षो से महाधिवक्ता कार्यालय में कार्य कर रहें कर्मचारियों का हक का हनन करने का कुत्सित प्रयास और मंत्री मोहम्मद अकबर की तानाशाही मालूम पड़ती है उक्त विषय में मंत्री मोहम्मद अकबर जवाब देवे की क्यो राज्य सरकार द्वारा मूल रूप से छत्तीसगढ़िया कर्मचारियों का अधिकार का हनन किया जा रहा है जबकि विधि विभाग में लगभग तीन-तीन वर्षो में 03-03 प्रमोशन पाकर स्वयं उमेश कुमार काटीया अधिकारी बन बैठे है तो उन्हीं लोगों के द्वारा क्यो आदेश निकाल कर छत्तीसगढ़ के लोगो को उपेक्षित किया जा रहा छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार छत्तीसगढ़िया वाद की दावा करती है तो कहा है मुख्यमंत्री जी का छत्तीसगढ़िया वाद यह झूठ पर टिकी छत्तीसगढ़ सरकार की षड्यंत्र का छोटा सा नमूना है

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *