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Fodder Scam: जेल में रहेंगे लालू प्रसाद, या परिवार के साथ मनाएंगे होली, हाईकोर्ट में फैसला आज

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चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ के घोटाला मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. सुनवाई के बाद तय होगा कि लालू प्रसाद को बेल मिलेगी या अभी उनकी रातें रिम्स के पेईंग वार्ड में ही बीतेगी. आरजेडी सुप्रीमों चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी मामले में दोषी करार दिए गए हैं. उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है. जिसके बाद लालू प्रसाद की तरफ से रांची हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने के साथ जमानत की मांग की गई है.
लालू प्रसाद के वकील कील देवार्षी मंडल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में लालू प्रसाद की उम्र और उनकी गंभीर बीमारियों का हवाला दिया है . साथ ही चारा घोटाला मामले में आधी से ज्यादा सजा काट लेने की भी दलील लालू प्रसाद के तरफ से दी गई है. लालू प्रसाद के परिवार के लोगों और उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से आज उन्हें जमानत मिलेगी जिसके बाद वह होली अपने परिवार के साथ मना सकेंगे.

रिम्स के पेईंग वार्ड में हैं लालू प्रसाद
डोरंडा मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लालू प्रसाद को उनके स्वास्थ्य की वजहों को देखते हुए रिम्स के पेईंग वार्ड में रखा गया है. लालू प्रसाद कई गंभीर बिमारियों से पीड़ित हैं. उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी रोग, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलेसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से सम्बंधित बीमारी, कमज़ोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आंख में दिक्कत है. यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रिम्म में रहने की राहत दी है.

डोरंडा चारा घोटाला का सबसे चर्चित मामला है
डोरंडा कोषागार मामला चारा घोटाला का सबसे चर्चित मामला है. इस मामले में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी की गई थी. यह पूरा मामला 1990-92 के बीच का है. CBI ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़े का अनोखा फॉमूर्ला तैयार किया. 400 सांड़ को हरियाणा और दिल्ली से कथित तौर पर स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया, ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें पैदा की जा सकें पशुपालन विभाग ने 1990-92 के दौरान 2,35, 250 रुपए में 50 सांड़, 14, 04,825 रुपए में 163 सांड़ और 65 बछिया खरीदीं थी.

डोरंडा से पहले चार मामलों में हुई है सजा
इससे पहले लालू प्रसाद को चाईबासा ट्रेजरी से 37.7 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में दोषी पाए गए हैं. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में पांच साल की सजा सुनाई है. तो वहीं देवघर ट्रेजरी से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में दोषी लालू प्रसाद को साढे तीन साल की सजा मिली है. जबकि चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए अवैध निकासी मामले में उन्हें फिर पांच साल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा सजा दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में मिली है. उन्हें इस मामले में सात साल की सजा सुनाई गई है. चारो मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है

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