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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मिशन वात्सल्य के दिशा-निर्देशों को लेकर की चर्चा

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अफताब आलम।बलरामपुर/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सिराजुद्दीन कुरैशी की अध्यक्षता में “मिशन वात्सल्य“ के संबंध में प्रभारी स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बलरामपुर, डीएसपी बलरामपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, उपसंचालक समाज कल्याण, तहसीलदार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, अध्यक्ष एवं सदस्य बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी, बाल देख-रेख संस्था, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  सिराजुद्दी कुरैशी के द्वारा राज्य शासन द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियन, 2015 की धारा 45 एवं किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 24 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में चिन्हांकित चिल्ड्रन-इन-स्ट्रीट सिचुएशन वाले बालकों हेतु प्रवर्तकता कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देश के अन्तर्गत जिले में स्पेशल जुवेनाईल पुलिस युनिट को निर्देशित करने, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाकर बेसहारा, अनाथ सड़क पर जीवन-यापन करने वाले बच्चों का चिन्हांकन कर तत्काल बाल स्वराज पोर्टल पर प्रविष्ट कराने एवं उनके पुर्नवास हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया है। चिन्हांकित सीआईएसएस बच्चों की बाल स्वराज पोर्टल में सभी 6 स्तर की प्रविष्टि एवं कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने एवं राज्य में “छत्तीसगढ़ राज्य में चिन्हांकित चिल्ड्रन-इन-स्ट्रीट-सिचुएशन वालों बालकों हेतु प्रवर्तकता कार्यक्रम क्रियान्वयन दिशा-निर्देश, 2022 की अधिसूचना प्रकाशित की जा चुकी है। जिले में दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में प्रभावी कार्यवाही समय-सीमा में किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2015 के अनुक्रम में देखरेख की आवश्यकता एवं संरक्षण वाले बच्चों की प्रभावी देखभाल एवं पुर्नवास हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने को कहा गया।

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