नई दिल्ली। सरकार ने शनिवार को कच्चे पाम ऑयल के आयात पर टैक्स घटाकर 5.5 फीसदी कर दिया है। पहले ये दर 8.25 फीसदी थी। इससे घरेलू तेल उत्पादकों को मदद मिलेगी और खाद्य तेलों की महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा
कच्चे पाम ऑयल पर बेसिक सीमाशुल्क पहले ही शून्य किया जा चुका है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने पाम ऑयल पर एग्री इंफ्रा डेवेलपमेंट सेस को भी 7.5 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने की घोषणा की है।
सीबीआईसी ने आयात पर कर घटाने की अवधि भी छह महीने बढ़ा दी है। खाद्य तेल से संबंधित औद्योगिक संगठन एसईए लंबे समय से कच्चे पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच प्रभावी कर अंतर को 11 प्रतिशत अंकों तक लाने की मांग कर रहा था। रिफाइंड पाम ऑयल पर अभी प्रभावी आयात कर 13.75 फीसदी है।