प्रांतीय वॉच

बिलासपुर में हत्या के आरोपित पत्नी को अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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( दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच ) बिलासपुर। पति पत्नी की चरित्र पर आशंका करता था। रोज-रोज की प्रताड़ना और आशंका से तंग पत्नी ने गुस्से में आकर पति की हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका है।

मामला बिलासपुर जिले के ग्राम मोहरा का है। ग्राम कोटवार ने सीपत थाना में सूचना दर्ज कराई थी कि सुरेश भोई तकरीबन पांच वर्षों से ग्राम मोहरा में तुगन नाला के पास झोपड़ी बनाकर रहता था। पैर से दिव्यांग होने के कारण भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहा था। उसके साथ उसकी चूड़िहाई पत्नी सुनीता बाई बीते दो महीने से रह रही थी।

आठ सितंबर 2019 को सुरेश अपनी झोपड़ी में जमीन पर गिरा मिला। शरीर खून से लथपथ थाा। पत्नी ने बताया कि रात में दो लोग आए और हमला कर भाग गए। एक ने सुरेश के सिर पर मोटा लकड़ी से वार कर भाग खड़े हुए थे। अंधेरा होने के कारण वह ठीक से देख नहीं पाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।

जांच के दौरान पत्नी के बयान औ गतिविधियों पर पुलिस को संदेह हुआ। उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तब पता चला कि पति द्वारा बार-बार चरित्र पर लगाए गए जा रहे लांछन से पेरशान होकर उसने पति के सिर पर हमला कर दिया। खून का रिसाव ज्यादा होने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

पत्नी के खुलासे के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर भादिव की धारा 302 के तहत जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश के अदालत में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद हत्या के आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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