संजय महिलांग / (दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच)
दिनांक 02.02.2021 को प्रार्थी नवागढ हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 25.01.2022 को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इसकी नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना नवागढ में अपराध क्र. 28/2022 धारा 363 भादवि, कायम कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक बेमेतरा श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री राजीव शर्मा के द्वारा थाना नवागढ प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिन्हा एवं थाना स्टाफ को अपहृता एवं आरोपी की पता तलास करने हेतु निर्देशित किया गया।
प्रकरण में थाना नवागढ प्रभारी एवं थाना स्टाफ द्वारा विवेचना के दौरान दिनांक 02.02.2022 को थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला आरोपी बाबा भाई सोनी उम्र 20 साल के कब्जे अपहृता पीडिता को बरामद किया गया। आरोपी द्वारा दिनांक 25.01.2022 को अपहृता पीडिता को बिलासपुर बुलाया और बिलासपुर बस स्टैण्ड में आरोपी पीडिता को अपने मोटर सायकल में जबरदस्ती बिठाकर अपने घर ले गया और आरोपी द्वारा दिनांक 25.01.2022 से दिनांक 02.02.2022 तक नाबालिक जानते हुये बहला फुसलाकर अपहृता पीडिता के साथ जबरदस्ती कई बार शारीरिक संबंध बनाया। प्रकरण में आरोपी के द्वारा धारा 366,376(2)(ढ), भादवि एवं धारा 6 पाक्सो एक्ट का अपराध घटित करना पाया गया। आरोपी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04 एनए 0969 को जप्त कर थाना मुलमुला जिला जांजगीर चांपा क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला आरोपी बाबा भाई सोनी पिता चंद्रभान सोनी उम्र 20 साल को दिनांक 03.02.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना नवागढ प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार, प्रधान आरक्षक अशरफ खान, आरक्षक विनोद सिंह, रामसिंह, हेमंत साहू एवं महिला प्रधान आरक्षक पूनम ठाकुर एवं अन्य स्टाफ का सराहनी भुमिका रही है।

