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600 करोड़ के घोटाले में फंसे भाजपा सांसद गुमान सिंह डामोर को हाई कोर्ट से मिली राहत

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भोपालः घोटाले के आरोप में फंसे रतमाल से बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर को जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं. गुमान सिंह डामोर की याचिका पर आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

600 करोड़ रुपए के हैंडपंप घोटाले का लगा हैं आरोप
रतमाल के सांसद गुमान सिंह डामोर राजनीति में आने से पहले अलीराजपुर में लोक स्वास्थय यांत्रिकी में अभियंता थे. अभियंता पद पर रहते हुए उन पर 600 करोड़ रुपए के हैंडपंप घोटाले का आरोप लगा है. जिसके बाद इंदौर की निचली अदालत ने गुमान सिंह डामोर समेत तत्कालीन कलेक्टर गणेश सिंह पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए थे.

निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की हाईकोर्ट में याचिका
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सांसद गुमान सिंह डामोर की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. इस याचिका में भाजपा सासंद ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायत का कोई आधार नहीं है. साथ ही शिकायतकर्ता का मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता की शिकायत पर अपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता है.

सांसद और विधायकों पर स्पेशल कोर्ट को ही कार्रवाई करने का है अधिकार
साथ ही याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सांसद और विधायकों पर स्पेशल कोर्ट को ही कार्रवाई करने का अधिकार है. बाकी निचली अदालतें सांसद और विधायकों पर कार्रवाई के आदेश नहीं दे सकती हैं. याचिका में उठाए गए तर्को को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी हैं.

गौरतलब है कि रतमाल सांसद गुमान सिंह डामोर पर हैंडपंप घोटाले में 600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा हैं. शिकायत में कहा गया हैं कि गुमान सिंह डामोर के अभियंता रहते हुए अलीराजपुर में 500 गांव में 600 करोड़ रुपए के हैंडपंप लगने थे लेकिन यह हैंडपंप कागजों में तो लग गए लेकिन जमीन पर नहीं लग पाए लेकिन सरकारी पैसा निकाल लिया गया!

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