अफताब आलम / बलरामपुर/ विकलांग विवाह प्रोत्साहन राशि में अनियमितता एवं घूसखोरी की शिकायत करते हुए दिव्यांग संजय सिंह ठाकुर ने समाज समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, दिव्यांग का आरोप है कि प्रोत्साहन राशि में अधिकारी के नाम रिश्वत के तौर पर राशि की मांग कर रहे हैं, जिससे व्यथित होकर पीड़ित संजय ठाकुर ने दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग थाने में आवेदन देकर की है ,संजय सिंह ठाकुर पिता शंभू सिंह ठाकुर निवासी ग्राम सिंचाई नगर सर्वहरा ने गौरेला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है,अपने लिखित आवेदन में उल्लेख किया है कि मुझे पंचायत के दिव्यांग मितान संतोष पटेल पिता रेवा प्रसाद ने दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹50000 मिलेगा कह कर मितान संतोष पटेल पिता रेवा प्रसाद ने मुझसे फार्म भरवा कर जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग के सह सँचालक के पास जमा किया समाज कल्याण विभाग के सह संचालक अरविंद गेडाम एवं दिव्यांग विधान संतोष पटेल की मिलीभगत से मुझसे कहा गया कि ₹50000 का चेक पास हो गया है ₹25000 देना होगा क्योंकि मंत्रालय तक पैसा पहुंचना पड़ता है चेक देने के पहले संतोष पटेल के मोबाइल से बात हुई लगातार पैसे की मांग कर रहे थे और पैसा नहीं देने पर मुझे फोन पर मानसिक रूप से परेशान करने लगे जिससे तंग आकर मैंने पैसे का जुगाड़ करके मितान संतोष पटेल के हाथ में ₹20000 दे दिया संजय ठाकुर ने लिखित शिकायत कलेक्टर से भी करते हुए कार्रवाई की मांग की है वही कार्रवाई नहीं होने पर मूलनिवासी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है |
उप संचालक समाज कल्याण विभाग के विरुद्ध FIR की मांग…दिव्यांग ने की थाना प्रभारी को लिखित शिकायत
