बीजापुर ब्यूरो (के संतोष ) | वर्तमान में जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव्ह प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा ने 24 जनवरी को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन करते हुए आदेश जारी किया है। जिसके अंतर्गत कोविड-19 एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु बीजापुर जिला अन्तर्गत सभी शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थान जिसमें कोचिंग ट्यूशन संस्थान भी सम्मिलित, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाईब्रेरी, स्वीमिंग पूल, आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे तथा अधिकारी-कर्मचारी हेतु कार्यालयील कार्य खुले रहेगें | कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जावे | उक्त आदेश के शेष निर्देश यथावत रहेगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा |
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