प्रांतीय वॉच

निगम आयुक्त ने कार्रवाई के लिये टीम का किया गठन

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आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर दूसरे दिन ही हुई कार्रवाई, पाॅलीथीन एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक को निगम ने किया जप्त, सिविक सेंटर शराब दुकान से प्रारंभ हुई कार्रवाई

तापस सन्याल/ भिलाईनगर। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कड़ी कार्रवाई करने निगम आयुक्त ने गुरूवार को अधिकारियो को निर्देश दिया था और इसके लिये उन्होंने टीम का भी गठन किया है। टीम को आदेश मिलते ही शुक्रवार को झिल्ली, पन्नी, सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई। सिविक सेंटर के शराब दुकान से कार्रवाई निगम ने शुरू की और प्रतिबंधित प्लास्टिक को जप्त किया। निगम की टीम ने सार्वजनिक स्थानों, व्यवसायिक परिसर, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन तथा व्यावसायिक क्षेत्रों और बाजार क्षेत्रो में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्रवाई करने शहर में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया है। दिन के अलावा रात्रि में भी टीम कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के लिये गठित टीम ने परमेन्दर से 100 रू, अंशु सोनकर से 100 रू, रामकरण से 50 रू, संभू से 100 रू, नवकार ज्वेलर्स से 100 रुपए, रवि केसरवानी से 50 रू तथा मिर्ची तड़का से 500 रू, जुर्माना वसूलने के साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कैरी बैग को जप्त किया। कार्रवाई के दौरान नोडल अधिकारी अनिल मिश्रा, अंजनी सिंह, मनोज तिवारी, रजनीकांत, दिलदार, ओमप्रकाश तिवारी, संतोष कौशल एवं पंकज शर्मा मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय उपयोग, परिवहन, उत्पादन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधित प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से सभी वाकिफ है। इसे नष्ट करना कठिन है और मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि को भी बढ़ावा देता है। इनके उपयोग से गंदगी व्याप्त होता है, इन सभी कारणो से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक पर इस प्रकार कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है।

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