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निर्मला सीतारमण ने कहा- नहीं बढ़ाई जाएगी आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि

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ई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। करदाताओं को ध्यान देना चाहिए कि आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 दिसंबर 2021 रहेगी।

राजस्व सचिव तरुण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की आधिकारिक समय सीमा 31 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि अब तक दाखिल किए गए रिटर्न पिछले वर्ष दाखिल किए गए रिटर्न की तुलना में अधिक हैं।

शुक्रवार तक 5.62 करोड़ आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। शुक्रवार को 20 लाख रिटर्न दाखिल किए गए। कुल में से तीन लाख आईटीआर आखिरी घंटे में दाखिल किए गए हैं।

इस बीच, जिन करदाताओं ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित नहीं किया है, वे 28 फरवरी, 2022 तक सत्यापन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आयकर विभाग ने करदाताओं को एकमुश्त छूट दी है।

कानून के अनुसार, बिना डिजिटल हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल आईटीआर को आधार ओटीपी, या नेट बैंकिंग, या डीमैट खाते, पूर्व-मान्य बैंक खाते और एटीएम के माध्यम से भेजे गए कोड के माध्यम से रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करना होता है।

वैकल्पिक रूप से करदाता बेंगलुरू में केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) कार्यालय में दाखिल आईटीआर की एक भौतिक प्रति भेज सकते हैं।

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