जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने बताया गया कि प्रति माह के 7 तारीख को मनरेगा अंतर्गत रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य मनरेगा के प्रावधानों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना एवं उसका अधिक से अधिक लाभ स्थानीय ग्रामीण प्राप्त करें इस आशय से किया जाता है। मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने समस्त श्रमिकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अपील किया है कि मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक ग्रामों में पर्याप्त श्रम मूलक कार्य उपलब्ध हैं, अतः अधिक से अधिक श्रमिक मनरेगा अंतर्गत कार्य की मांग कर स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करें।
बलरामपुर / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 दिसंबर 2021 को सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। इस हेतु जिला न्यायालय के अंतर्गत जिला विधिक प्राधिकरण रामानुजगंज के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु 9 खण्डपीठ का गठन किया गया है। उक्त खण्डपीठों के द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरैशी ने बताया है कि लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामले, राजस्व मामले एवं पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिसर में वसूली सबंधी लंबित प्रकरण प्री लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत के खण्डपीठ में निराकृत किये जाएंगे। बाल न्यायालय से संबंधित छोटे-मोटे अपराध का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किये जायेंगे। आम जनता को राहत देने हेतु कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज धारा-188 भारतीय दंड संहिता एवं महामारी अधिनियम के तहत् दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किए जाने का प्रयास किया जाएगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी के द्वारा नेशनल लोक अदालत के आयोजन के पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने अधिकाधिक प्रकरणों को सफलतापूर्वक निराकरण करने एवं सफलतापूर्वक नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चाएं विभिन्न फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों, विभिन्न बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन विभिन्न तिथियों पर किया गया है। जिन पक्षकारों के राजीनामा योग्य प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं एवं उनके प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं रखे गये है तथा वे पक्षकार राजीनामा करना चाहते हैं ऐसी स्थिति में ऐसे पक्षकार भी लोक अदालत के दिन न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से करवा सकते हैं।
बलरामपुर / महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी श्री जे.आर.प्रधान ने जानकारी दी है कि किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 15 के अधीन किशोर न्याय बोर्ड द्वारा 16 वर्ष या अधिक आयु के बालक द्वारा किये गये जघन्य अपराध की दशा में उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता और उन परिस्थितियों को जिनमें बालक ने अपराध किया था, के बारे में प्रारंभिक निर्धारण करने हेतु अनुभवी मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की सहायता ली जानी है। सदस्यों से सेवाएं लेने की दशा में 500 रूपये प्रति बैठक की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में जिला बाल संरक्षण ईकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में अपने समस्त दस्तावेजों के साथ 22 दिसम्बर 2021 शाम 4.00 तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नम्बर 98262-78915 एवं 97700-55820 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
बलरामपुर / कार्यपालन अभियंता जल संसाधन ने जानकारी दी है कि संचार एवं संकर्म समिति की बैठक 10 दिसम्बर 2021 दिन शुक्रवार को दोपहर 02.00 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में आहुत किया गया है। उन्होंने समिति के सदस्यों को निर्धारित तिथि एवं समय में उपस्थित होने का आग्रह किया है। बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा तथा सभापति की अनुमति पर अन्य विषय पर चर्चा की जायेगी।
बलरामपुर / कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग रायपुर द्वारा उर्वरक विक्रेता मेसर्स जीवन राम अग्रवाल राजपुर को पंजी संधारण रिपोर्ट एवं पाक्षिक प्रतिवेदन, पॉस मशीन प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त मेसर्स द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, फलस्वरूप उप संचालक कृषि बलरामपुर के द्वारा उर्वरक अधिनियम 1985 की धारा 35, धारा 7 (1) ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 35(2) (1) का प्रयोग करते हुए एकतरफा कार्यवाही कर संबंधित उर्वरक विक्रेता की प्राधिकार पत्र को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है। उक्त अवधि में संबंधित उर्वरक विक्रेता द्वारा उर्वरक विक्रय करते पाये जाने पर उर्वरक गुण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।