बिलासपुर। राज्य शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाइकोर्ट ने व्यापम के माध्यम से हो रही शिक्षक भर्ती पर से स्टे हटाते हुए याचिका खारिज कर दी हैं। तर्को को सुनने व दस्तावेजो के अवलोकन के पश्चात अदालत ने भर्ती पर से स्टे हटाने के साथ ही याचिका भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। जबकि शिक्षक भर्ती को लेकर दायर की गई याचिका को निराधार मानते हुए उसे निरस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
याचिका में निर्णय के बाद अब दोबारा राज्य स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। शिक्षक भर्ती मे गड़बड़ी होने पर लगाई गई याचिका में हाइकोर्ट ने ई श्रेणी की भर्ती पर स्टे दिया था। ज्ञातव्य हैं कि व्यापम ने 2019 में 14580 पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन निकाला था। जिसमे परीक्षा के उपरांत भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि एक उम्मीदवार ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि व्यापम के जारी विज्ञापन के अनुसार पद हेतु समस्त अहर्ताएं पूरी करने की तिथि 20 नवम्बर 2019 थी। पर इसके बाद भी अहर्ता पाने वालों को पात्र बता कर भर्ती कर ली गयी हैं।
उक्त याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिनांक 9 सितम्बर को पूरे प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा था। पूरे प्रदेश मे भर्ती प्रक्रिया रुक जाने से हड़बड़ाई सरकार ने शिक्षक भर्ती को प्राथमिकता से लेते हुए स्टे के चौथे दिन 13 सितम्बर को ही जवाब सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ हाइकोर्ट में पेश कर दिया था। पर हाइकोर्ट मे प्रकरण की लिस्टिंग नही हो पाने के कारण सुनवाई में देरी हो रही थी। सुनवाई में देरी से प्रदेश भर में भर्ती अटकी थी,लिहाजा सरकार ने जल्दी सुनवाई करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।
प्रकरण में हाइकोर्ट की सिंगल बेंच पी सैम कोशी की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें शासन की ओर से अधिवक्ता आशिष तिवारी ने पेश हो कर बताया कि अयोग्य उम्मीदवारों को पहले ही छटनी कर के हटा दिया गया था। उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। याचिकाकर्ता ने सम्पूर्ण तथ्यो से अदालत को अवगत नही करवाया हैं। हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद पूरे प्रदेश में 14580 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, इस महत्वपूर्ण मामले में राज्य शासन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आज भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दिया है। वहीं लंबे समय से शिक्षक भर्ती की राह देख रहे युवाओं को लिए भी यह खुशी का फैसला साबित हुआ है।