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स्थानांतरण व भारमुक्ति पर लगा प्रतिबंध, आचार संहिता से सरकार ने लगाई रोक

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रायपुर । निकाय चुनाव को देखते हुए सरकारी कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, पहले हुए तबादला आदेश के मामले में भी भारमुक्ति प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखकर इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा है कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो निर्वाचन परिणामों की घोषणा तिथि तक लागू रहेगी। ऐसे में सभी विभाग व संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे शासकीय कर्मी आदर्श आचरण संहिता के अनुरूप ही कार्य करेंगे। यदि आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी विषय पर तत्काल निर्णय लेना आवश्यक हो तो राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि 15 निकायों में आम चुनाव और 13 में उपचुनाव होने हैं। अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन निकायों में 20 दिसंबर को मतदान और 23 दिसंबर को मतणना होगी।

स्कूलों को लेकर परिस्थिति के अनुसार हो सकता है निर्णय

राज्य सरकार ने स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस बीच कोरोना के नए वैरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने कहा स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोले जाने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है। राजीव भवन में मीडिया ने जब कोरोना के नए वैरिएंट और स्कूलों को पूरी तरह से खोले जाने के जोखिम को लेकर सवाल किया तो अकबर ने कहा कि स्कूलों को 100 फीसद क्षमता के साथ खोलने का फैसला मंत्री परिषद में हुआ था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार पुनर्विचार हो सकता है। थोड़ा इंतजार करते हैं, कुछ बातें सामने आएंगी तो फिर से विचार भी किया जाएगा।

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