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जिला खाद्य अफसर के खिलाफ पेट्रोल पंप संचालकों में आक्रोश, पेट्रोल पंपों, और गैस एजेंसियों में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम पर कांग्रेस पदाधिकारियों के फोटोयुक्त बैनर लगाने का आदेश जारी किया

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  • खाद्य अफसर की प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी शिकायत

रायपुर/अंबिकापुर। सरगुजा के जिला खाद्य अफसर के खिलाफ पेट्रोल पंप संचालकों का गुस्सा फट पड़ा है। बताया गया कि खाद्य अफसर ने सभी पेट्रोल पंपों, और गैस एजेंसियों में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम पर कांग्रेस पदाधिकारियों के फोटोयुक्त बैनर लगाने का आदेश जारी किया है, इससे संचालकों में नाराजगी है, और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई है।

अंबिकापुर के कई पेट्रोल पंप संचालकों ने पीएमओ को जिला खाद्य अफसर के खिलाफ शिकायत भेजी है। उन्होंने बताया कि खाद्य अफसर सिविल सेवा अधिनियम-1965 का निरंतर उल्लंघन कर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी की तरह प्रचार- प्रसार में लगे हुए हैं। इस कार्य में लोक सेवा के रूप में शासन से प्राप्त पदीय दायित्व का निरंतर दुरूपयोग कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पहले भी 9 अप्रैल 2021 को अनुचित तथा अवैधानिक रूप से भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन कार्यरत सभी पेट्रोल पंपों में कोविड वैक्सीनेशन का बैनर अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया था। जिसमें आश्चर्यजनक रूप से प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जगह प्रदेश के खाद्य मंत्री का फोटो लगाने का निर्देश था।

यह भी कहा गया कि 22 अक्टूबर 2021 को कांग्रेस कार्यालय अंबिकापुर में आयोजित जनदर्शन में उक्त खाद्य अधिकारी ऑफिस छोड़कर उक्त कार्यक्रम में पूरे समय कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह उपस्थित रहते हुए समझाइश दे रहे थे। यही नहीं, खाद्य अफसर ने 26 अक्टूबर को सभी फूट इस्पेक्टर और विभाग के बाकी अमले व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जरिए सभी पेट्रोल पंपों, और गैस एजेंसियों में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम पर फिर कांग्रेस पदाधिकारियों के फोटोयुक्त बैनर लगाने का आपत्तिजनक, और निंदनीय आदेश जारी किया गया है। इस गैर जिम्मेदार और पदीय कदाचरण के लिए कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई है।

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