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एलोपैथी विवाद: योग गुरु रामदेव के खिलाफ दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में दाखिल करना होगा हलफनामा

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दिल्‍ली: एलोपैथी के खिलाफ कथित रूप से गलत जानकारी फैलाने के मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव के खिलाफ नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने योग गुरु को 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने स्पष्ट किया कि वह रामदेव के खिलाफ वाद में आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे और किसी प्रकार की राहत देने के बारे में बाद में विचार किया जाएगा.

रामदेव के अलावा आचार्य बालकृष्ण और पंतजलि आयुर्वेद को भी मामले में समन जारी कर जवाब देने को कहा गया है. अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल, फेसबुक और ट्विटर को भी नोटिस जारी किये.

‘योग गुरु ने अस्पताल जाने वाले लोगों तक का मजाक उड़ाया’
न्यायमूर्ति हरिशंकर ने रामदेव के वकील राजीव नायर से कहा, ‘मैंने वीडियो क्लिप (रामदेव के) देखे हैं. वीडियो क्लिप देखकर लगता है कि आपके मुवक्किल एलोपैथी उपचार प्रोटोकॉल पर उपहास कर रहे हैं. उन्होंने लोगों को स्टेरॉइड की सलाह देने और अस्पताल जाने वाले लोगों तक का उपहास उड़ाया है. क्लिप देखकर यह निश्चित रूप से वाद दर्ज करने का मामला है.’

वरिष्ठ अधिवक्ता नायर ने कहा कि उन्हें मामले में समन जारी होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने आरोपों का विरोध किया. नायर ने अदालत से अनुरोध किया, ‘वाद के तीन हिस्से हैं. कोरोनिल, मानहानि और टीकाकरण के खिलाफ असमंजस. अदालत केवल मानहानि के मामले में ही नोटिस जारी कर सकती है.’ न्यायाधीश ने कहा, ‘मैं कोई आदेश जारी नहीं कर रहा. आप अपने लिखित बयान दाखिल कीजिए. कहिए कि कोई मामला नहीं बनता.’

दरअसल, डॉक्‍टरों के एसोसिएशन ने रामदेव पर कोरोना वायरस महामारी के बीच कथित तौर पर एलोपैथी के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है. उनके विवादित बयान के खिलाफ एसोसिएशन ने दिल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें आरोप है कि उन्‍होंने लोगों के सामने एलोपैथी को गलत तरीके से पेश किया.

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