बिलासपुर। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती प्रक्रिया अब अटक सकती है। हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने PSC के माध्यम से जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसे चुनौती देते हुए विभाग के सब इंजीनियर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि प्रमोशन की सीट पर सीधी भर्ती करना गलत है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई होते तक सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। जांजगीर-चांपा जिले के पालेश्वर कुमार मंडलोई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि जल संसाधन विभाग में 27 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जानी है और 73 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरना है। इस तरह से असिस्टेंट इंजीनियर के 404 पद रिक्त है। जिसमें 27 फीसदी के हिसाब से राज्य शासन ने 109 पदों पर सीधी भर्ती करना था। लेकिन, पहले ही 121 पदों पर भर्ती कर ली गई है। इसके बावजूद अब फिर से 83 पदों पर भर्ती के लिए CG PSC के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है।
पीएचई में सीधी भर्ती : असिस्टेंट इंजीनियर की सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट का स्टे, सब इंजीनियरों ने प्रमोशन प्रभावित होने की कही बात
