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दिल्ली की कोर्ट ने सुकेश और लीना को 1 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

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मनी लॉन्डि्रंग के 200 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में हुई सजा
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डि्रंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर और उसकी अभिनेत्री पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य को 1 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रिमांड खत्म होने पर सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल और अन्य को कोर्ट में पेश किया गया था। कारोबारी की पत्नी से दो सौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में आरोपी चन्द्रशेखर, उसकी पत्नी लीना व एक अन्य को अदालत ने एक नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि आरोपी चन्द्रशेखर व लीना मारिया पॉल पूछताछ पूरी हो चुकी है। उन्हें रिमांड पर रखने से अब कोई फायदा नहीं है। लिहाजा इस दंपति को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाए। अदालत ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद दंपति को न्यायिक हिरासत में भेजने के निर्देश दिए। आरोपी दंपति को इस मामले में 9 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से इस मामले के अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए इस दंपति को रिमांड पर रखा गया था। ईडी का कहना था कि मामले में जांच अभी जारी है। कुछ और लोगों की गिरफ्तारी संभव है। इससे पहले धन का स्रोत पता करने के लिए आरोपियों को रिमांड पर लेकर आमना-सामना कराया गया था।
ईडी की ओर से एडवोकेट अतुल त्रिपाठी और मोहम्मद फराज, विशेष लोक अभियोजक आर.के. शाह पेश हुए, जबकि मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल की ओर से वकील अनंत मलिक, रोहन यादव और गायत्री जामवाल पेश हुए।
इससे पहले, कोर्ट ने नोट किया कि लीना मारिया पॉल के निर्देशों पर पैसा ले जाया जा रहा था, मुकदमा का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, अगर ईडी को हिरासत में नहीं दिया गया, तो धन का स्रोत जो वर्तमान में अज्ञात है, ठंडा पड़ जाएगा। अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि घटना के समय चंद्रशेखर दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद था और सलाखों के पीछे से रंगदारी का रैकेट चला रहा था।

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