राज्य में : 29 मई 2020 – कोरोना से पहली मौत। अब तक- 13563 जानें गईं।
रायपुर। राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए परिजनों को निर्धारित आवेदन पत्र के जरिए अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक के पास कोविड-19 डेथ एनालिसिस कमेटी (सीडीएसी) द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु से संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। राज्य में 29 मई 2020 को कोरोना से पहली मौत हुई थी, तब से 23 सितंबर 2021 तक 13563 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं।
शुक्रवार को छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव एवं राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया। उन्होंने पत्र में कोविड-19 से जिलों में मृत व्यक्तियों के परिजनों, आश्रितों को अनुदान सहायता प्रदान करने सुप्रीम कोर्ट के 30 जून 2021 के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। कलेक्टरों से इस सहायता के व्यापक के भी निर्देश दिए गए हैं।।
आवेदन के 30 दिनों के अंदर मिलेगी सहायता
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधी/आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक जरिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करें। अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।
कैसे, कहां करें आवेदन-
कहां मिलेंगे आवेदन फॉर्म- तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय में, नगर निगम के जोन मुख्यालय में।
कहां जमा करने होंगे- आवेदन तहसील कार्यालय, जोन, जिला कलेक्ट्रेट में जमा करना होगा। आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।
आवश्यक दस्तावेज- मृत्यु प्रमाण-पत्र। आधार कार्ड। बैंक अकाउंट नंबर। (अन्य आवश्यक जानकारी कलेक्टर द्वारा जारी की जाएगी। तय होंगी)
समय- आवेदन करने के 30 दिन के अंदर राशि सीधे आवेदक के अकाउंट में ट्रांसफर होगी।
कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। जहां तक सवाल अधिकारिक मृत्यु प्रमाण-पत्र का है तो सभी जिलों में समितियां गठित की गई हैं, जो इसका सत्यापन कर रही हैं। उसके साथ आवेदन करने होंगे।
– रीता शांडिल्य, सचिव, छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मृत्यु प्रमाण-पत्र इस प्रकार बनेंगे
एडीएम रायपुर राजीव पांडेय ने बताया कि जिले में अभी कोविड19 डेथ एनालिसिस कमेटी (सीडीएसी) है। नए दिशा-निर्देश के तहत कमेटी में आवश्यकता पडऩे पर अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। यह कमेटी मौजूदा डेटा के आधार पर मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करेगी, जो 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन के साथ सबमिट होगा।