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ज़मीन विक्रय में फ़र्जीवाड़ा का आरोपी गया जेल, कांकेर पुलिस ने की कार्रवाई

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अक्कू रिजवी/कांकेर : आर्थिक मामले के एक अपराधी को कांकेर पुलिस ने ज़मीन विक्रय में फर्जीवाड़ा करने पर गिरफ्तार किया है। मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया चंद्रकला शोरी पति भूपेंद्र शोरी उम्र 34 वर्ष निवासी मुरडोंगरी ने थाना कांकेर में जनवरी 2021 में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके पति भारतीय सेना में पदस्थ हैं। प्रार्थिया अपने बच्चों को कांकेर शहर में रखकर पढ़ाने हेतु कांकेर में निवास निर्माण हेतु ज़मीन खरीदना चाहती थी। प्रार्थिया का संपर्क वर्ष 2017 में आरोपी निपेंद्र टेकाम पिता शंकर लाल उम्र 51 वर्ष निवासी माहुरबंदपारा कांकेर, वर्तमान निवासी अलबेला पारा से तहसील कार्यालय कांकेर में हुआ तब निपेन्द्र कुमार टेकाम द्वारा प्रार्थिया को यह बताया गया था कि उसके नाम पर अलबेला पारा कांकेर में 06 डिसमिल भूमि है। जिसे वह विक्रय करना चाहता है तब प्रार्थिया ने आरोपी निपेंद्र कुमार टेकाम को बोला था कि वह ज़मीन खरीदना चाहती है दोनों में ज़मीन खरीदी बिक्री की बात होने पर प्रार्थिया ने आरोपी निपेंद्र टेकाम के दिखाए जाने पर अलबेला पारा जाकर भूमि को देखा था । प्रार्थिया अलबेला पारा में जाकर आरोपी निपेंद्र कुमार के दिखाए ज़मीन को देखकर उससे भूमि क्रय करने का सौदा इक़रार किया। इस हेतु एक लाख प्रति डिसमिल की दर से कुल 06 डिसमिल का छः लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। प्रार्थिया ने बयाना के तौर पर एक लाख रुपया दिनांक 03/10/2017 को आरोपी निपेंद्र कुमार टेकाम को देकर नोटरी के समक्ष अनुबंध निष्पादन किया था, इसके बाद प्रार्थिया ने शेष बचे पांच लाख रुपये का प्रबंध कर आरोपी निपेन्द्र टेकाम के पास जाकर उसे ज़मीन की रजिस्ट्री कराने हेतु बोला परंतु इसके बाद से आरोपी बिक्री हेतु अनुबंधित जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आनाकानी करने लगा एवं प्रार्थी को आजकल बोलकर टालमटोल करता था। परेशान होकर प्रार्थीया ने अपने अनुबंध की राशि एक लाख रुपये वापस करने हेतु भी आरोपी से कई बार आग्रह किया परंतु वह बयाना का एक लाख रुपया भी प्रार्थिया को नहीं लौटा रहा था। इसके बाद प्रार्थिया ने तहसील कांकेर से रिकॉर्ड प्राप्त किया तो उसे यह जानकारी मिली कि जिस भूमि को दिखा कर आरोपी ने प्रार्थिया को विक्रय हेतु अनुबंध किया था, वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है । तब प्रार्थिया को यह जानकारी हुई कि आरोपी ने उसके साथ छल कर किसी अन्य व्यक्ति की भूमि को अपनी भूमि बताकर विक्रय हेतु अनुबंध कर एक लाख रुपया धोखाधड़ी कर ले लिया है। आवेदिका द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच-पड़ताल पुलिस द्वारा किया गया। जांच में आवेदिका द्वारा की गई शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर थाना कांकेर में आरोपी निपेन्द्र टेकाम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 245 /21 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विवेचना के दौरान थाना कांकेर पुलिस द्वारा आरोपी निपेंद्र टेकाम पिता शंकर लाल उम्र 51 वर्ष निवासी माहुरबंदपारा कांकेर, वर्तमान निवासी अलबेला पारा कांकेर को दिनांक 24/09/2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।

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