कमलेश लव्हात्रे/बिलासपुर : बिलासपुर PWD डिविजन-1 के तत्कालीन कार्यपालन अभियंता मधेश्वर प्रसाद पर सरकंडा निवासी एक बुटिक संचालिका ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए सरकंडा थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मधेश्वर प्रसाद पर मामला दर्ज कर लिया था. मधेश्वर प्रसाद ने अपने ऊपर लगे आरोप को झूठा बताते हुए FIR रद्द करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से 16 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट में एक पिटिशन दायर की, जिसकी सुनवाई 20 सितंबर 2021 को होनी थी, पर सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट से आगे के दो हफ्ते का समय माँगा, किन्तु कोर्ट ने इस मामले को 1 नवंबर को सुनने के लिए कहा . इस दौरान मधेश्वर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने 1 सितंबर को कार्यपालन अभियंता मधेश्वर प्रसाद को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने का निर्णय दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने बुटीक संचालिका के दुष्कर्म के आरोप पर PWD अधिकारी मधेश्वर प्रसाद को दी गिरफ्तारी से राहत

