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Raipur Breking: निलंबित ADG जीपी सिंह पर ED ने कसा शिकंजा, दिल्ली में मनीलांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR दर्ज, दिल्ली ईडी की टीम मामले की जांच करेगी

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रायपुर : दिल्ली ईडी की टीम निलंबित एडीजी जीपी के मामले की जांच करेगी। रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली ईडी ने जीपी के खिलाफ मनीलांड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज किया है। ईडी दिल्ली मुख्यालय की खुफिया इकाई (एचआईयू) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एफआईआर पंजीकृत किया।

इसके अधिकारियों को भी विधिवत अधिसूचित किया गया। ईसीआईआर के पंजीकरण के बाद, ईडी ने जांच शुरू करने के लिए एक सहायक निदेशक रैंक के अधिकारी को जांच अधिकारी (आईओ) के रूप में नियुक्त किया है। बताया जाता है कि जीपी सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की पूरी कार्यवाही को गोपनीय रखा गया था। इसकी जानकारी रायपुर स्थित ईडी जोनल ऑफिस के किसी भी अधिकारी को नहीं दी गई है।

गवाहों से होगी पूछताछ
ईडी दिल्ली की मुख्यालय खुफिया इकाई (एचआईयू) ने ईओडब्ल्यू एवं एसीबी से अनुरोध किया है कि वे तलाशी के दौरान की गई बरामदगी, गवाहों के बयान विस्तृत रिपोर्ट जल्दी भेजे। ईडी दिल्ली द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत सभी को अपना बयान दर्ज करने के लिए समय दिया जाएगा। बयान नहीं देने पर संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए तीन मौके मिलते हैं। इस दौरान जांच में सहयोग नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है।

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