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ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

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  • जिला पंचायत सीईओ ने औसत आय बढ़ाने पर दिया जोर, अधिकारियों से कहा- बनाएं आय वृद्धि कार्ययोजना

आफताब आलम/बलरामपुर : गांव में छोटे-मझोले ग्रामीण उद्यम को सशक्त बनाने के लिए जनपद पंचायत, बलरामपुर स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का संचालन पिछले 3 वर्षों से किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती तूलिका प्रजापति की अध्यक्षता में एस.व्ही.ई.पी. परियोजना की समीक्षा सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 924 छोटे-मझोले उद्यम को परियोजना के तहत प्रोत्साहित किया गया है। जिसमें स्वसहायता समूह के सदस्य अथवा समूह सदस्यों के परिजनों को स्वरोजगार के रूप में सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें की परियोजना के तहत उद्यमियों का व्यापार योजना तैयार कर उन्हें उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर व्यापार प्रारंभ करने के लिए कच्चा माल खरीददारी करने के लिए उचित बाजार से लिंक किया जाता है। कम खर्च में ज्यादा आय करने के लिए व्यापार, स्थान का चुनाव करने में ग्राम स्तर पर प्रशिक्षित सीआरपी एवं ईपी द्वारा कार्य किया जाता है। जहां एक ओर स्वरोजगारी को आय प्राप्त करने के लिए गांव स्तर पर ही उद्यम स्थापित कर करना है वहीं दूसरी ओर सीआरपी व ईपी भी उनके गांव में ही काम कर नियमित मासिक आय अर्जित कर रहे हैं। मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सिलाई, किराना दुकान, श्रृंगार/कपड़ा दुकान, ब्यूटी पार्लर, आटा चक्की, धान मिल, होटल व्यवसाय जैसे उद्यमी इस परियोजना से जुड़ कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा उक्त जानकारी दी गयी। कोरोना काल के दौरान प्रभावित होने के बाद भी 5000रु से ज्यादा का औसत मासिक आय करने वाले 300 से ज्यादा उद्यमियों की जानकारी सीआरपी-ईपी के द्वारा दी गईं। मुख्यकार्यपालन अधिकारी महोदया ने सभी अधिकारियों की बातें ध्यान से सुनी एवं सभी उद्यमियों केे मासिक आय का आंकलन करने का निर्देश दिये एवं प्रत्येक सी आर पी- ई पी के काम की सराहना भी की और उन्होंने कहा कि स्वयं के मानदेय को बढ़ाना अर्थात् मासिक आय 6000 से ज्यादा करना ही प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए और स्वरोजगारी/उद्यमियों के व्यापार का विश्लेषण कर उनके आय वृद्धि कार्ययोजना में काम करने के निर्देश दिये। समीक्षा सह कार्यशाला में जिला एवं जनपद पंचायत बलरामपुर के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने तैयारियों का लिया जायेजा
बलरामपुर :  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सिराजुद्दीन कुरैशी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 11 सितम्बर 2021 को सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीय लोक आदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। इस आशय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय लोक आदालत हेतु 08 खण्डपीठ का गठन किया गया है। उक्त खण्डपीठों के द्वारा ही विभिन्न प्रकरणों तथा प्री लिटिगेशन का निराकरण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी ने बताया कि लोक आदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामले, राजस्व मामले एवं पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूरसंचार विभाग, नगर पालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण, प्री लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रकरणों का विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत के खण्डपीठ में निराकृत किये जायेगा। आम जनता को राहत देने हेतु कोविड-19 के दौरान लगाये गये लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता एवं महामारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का भी निराकरण गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किये जाने का प्रयास किया जायेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सिराजुद्दीन कुरैशी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव श्रीमती रेशमा बैरागी के द्वारा नेशनल लोक आदालत के आयोजन के पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने, अधिकाधिक प्रकरणों को सफलतापूर्वक निराकरण करने के संबंध में विभिन्न फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों, विभिन्न बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं के साथ मीटिंग का आयोजन विभिन्न तिथियों पर किया जायेगा।

जिले में सीमित व सादगीपूर्ण ढ़ंग से मनाया जायेगा गणेशोत्सव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बलरामपुर : नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। उक्त आशय से आगामी गणेशोत्सव पर्व आयोजित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी आदेशानुसार प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 08 फीट होगी, परन्तु प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियां बिक्री एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 फीट से अधिक न हो। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्गफिट की खुली जगह हो, पंडाल एवं सामने 500 वर्गफीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो, दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना नहीं जायेगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नम्बर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैण्डवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामन्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जायेगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी। मूर्ति स्थापना के समय स्थापना दौरान, विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी, मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप, टाटाएस से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए 04 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कही रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि एवं समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों में मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कही भी स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्यादय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी। उपरोक्त शर्तों के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मूर्ति स्थापित किया जाता है, तो कम से कम 02 दिवस पूर्व नगरीय निकाय कार्यपालन में निर्धारित शपथ पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्यय सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन करना अनिवार्य है। यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

होटल मैनेजमेंट में डिग्री व डिप्लोमा हेतु कॉउंसलिंग का आयोजन 11 सितम्बर को
बलरामपुर : होटल मैनेजमेंट में स्नातक/उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु 12 उत्तीर्ण कर चुके अधिकतम 25 वर्ष तक के छात्र-छात्राओं को हॉस्पीटैलिटी सेक्टर में रोजगार असीम संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में 12वीं उत्तीर्ण कर चुके युवक-युवतियों के लिए होटल मैनेजमेंट कोर्स में उच्च शिक्षा हेतु कॉउंसलिंग आयोजित किया गया है। कॉउंसलिंग के लिए 12वीं के छात्रों को कम से कम 50 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। होटल मैनेजमेंट कोर्स में उच्च शिक्षा/स्नातक शिक्षा प्रदाय किये जाने हेतु इच्छुक एवं योग्यताधारी युवा 11 सितम्बर 2021 पूर्वान्ह 11.00 बजे तक सांस्कृतिक भवन कन्या शाला बलरामपुर में दो पासपोर्ट साईज फोटो, 12वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र तथा आय प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होकर कॉउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नम्बर 93432-89246 में सम्पर्क कर सकते हैं।

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