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कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री तथा राज्य गौ सेवा आयोग अध्यक्ष ने दुकान मालिकों को प्रमाण पत्र प्रदाय किया

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रायपुर : पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पालतु पशु दुकान) नियम- 2018 एवं श्वान प्रजनन एवं विपणन नियम-2016 के अनुसार राज्य में संचालित समस्त पालतु पशु दुकान एवं डॉग ब्रीडिंग सेंटर का पंजीयन छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड मे कराया जाना अनिवार्य है। इसी तारतम्य में आज मंत्री कृषि एवं पशुधन विकास विभाग सह अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड श्री रविन्द्र चैबे तथा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग महामंडलेश्वर राजेश्री डॉ महंत रामसुंदर दास के करकमलों द्वारा फेदर हाउस जिला-कोरबा, एस.डी केनल जिला-दुर्ग एवं एनिमल प्लेनेट जिला-कोरबा के दुकान मालिक को प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया।

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