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मदिरा दुकाने प्रातः 9 से रात्रि 8 बजे तक होगी संचालित

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सुकमा : कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की है। वहीं कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकान सुकमा व कोण्टा को नकद काउण्टर बिक्री/ऑनलाईन होम डिलिवरी की व्यवस्था के लिए प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है। ज्ञात हो कि जिले में कोरोना संक्रमण को कम करने जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया था। वहीं जनता को सहूलियत देने लॉकडाउन में आंशिक छूट प्रदान करते हुए व्यसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक के संचालन की अनुमति दी गई थी, जिसे बढ़कार रात्रि 8 बजे की गई है। वहीं प्रतिष्ठानों के संचालकों को 10 दिवस में कोविड जांच कराने के लिए निर्देशित किया है।

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