प्रांतीय वॉच

25 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 2 आरोपी गिरफतार, पुलिस ने की आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई

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जांजगीर-चाम्पा : पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत सिंह ठाकुर ( भा 0 पु 0 से 0 ) , अति 0 पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ( रा 0 पु 0 से 0 ) एवं एसडीओपी जांजगीर श्रीमति दिनेश्वरी नंद द्वारा जिले में अवैध शराब , जुआ सटटा , पर कड़ी कार्यवाही करने के दिशा निर्देश पर 25.07.2021 को प्र.आर .707 तीजराम जांगडे , म.प्र.आर .452 एनुका तिर्की हमराह आरक्षक क्रमांक 776 आनंद किशोर , 443 भुनेश्वर साहू , 678 अर्जुन यादव , म.आर .734 श्वेता यादव के साथ पेट्रोलिंग पर ग्राम पोड़ी राछा की ओर रवाना हुये थे । कि ग्राम राछा चौक नवागढ़ में जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति पोडी से राछा भाठा की ओर पैदल कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह के साथ मुखबीर बताये स्थान पर जाकर रेड कार्यवाही किया गया जिसमें 01. आरोपी राजेश कुमार साहू पिता देवप्रसाद साहू उम्र 36 साल साकिन पोड़ी थाना नवागढ़ के कब्जे से एक पीले रंग के 15 लीटर झमता वाली जेरिकेन में भरी 15 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 1500 रू . 02. लच्छराम कश्यप पिता रेशमलाल कश्यप उम्र 35 साल साकिन पोडी थाना नवागढ़ के कब्जे से एक सफेद रंग के झोला अंदर 10 लीटर क्षमता वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरिकेन के अंदर 10 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल जुमला 25 लीटर हाथ भटठी से निर्मीत कच्ची महुआ शराब किमती 2500 रू . मिला जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी 01. राजेश कुमार साहू पिता देवप्रसाद साहू उम्र 36 साल साकिन पोड़ी थाना नवागढ़ को अपराध क्रमांक 285/21 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट 02. लच्छराम कश्यप पिता रेशमलाल कश्यप उम्र 35 साल साकिन पोडी थाना नवागढ़ को अपराध क्रमांक 286/21 धारा 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट के तहत दिनांक 25.07.2021 को क्रमश : 19 / 20, 21 / 20 बजे गिरफतार कर आज दिनांक 26.07.2021 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है । उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी नवागढ देवेश सिह राठौर के नेतृत्व में प्र.आर .707 तीजराम जांगडे , म.प्र.आर .452 एनुका तिर्की , आरक्षक अर्जुन यादव , भुनेश्वर साहू , आनंद किशोर सिंह , म.आर.श्वेता यादव , नीलिमा सिंह का योगदान रहा है ।

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