पुरुषोत्तम कैवर्त/कसडोल : राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने सभी किसानों को कृषि विभाग के माध्मय से आवेदन भरने की नीति राज्य शासन द्वारा बनाई गयी थी जिसमें संशोधन करते हुये अब जिन किसानो ने पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु पंजीयन कराया था एवं उनके भूमि अभिलेख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि नही हूआ है तो उन्हें आवेदन फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी ,उनका सहकारी समिति से पुनः पंजीयन मान लिया जावेगा किन्तु ऐसे कृषक जो मक्का,कोदो कुटकी,सोयाबीन,अरहर,गन्ना की बुआई किये हैं,तथा पिछले वर्ष धान बोये खेतों में इस वर्ष धान छोड कर वृक्षारोपण ,कोदो कुटकी,गन्ना,अरहर,सोयाबीन,दलहन,तिलहन,सुगंधित धान,फोर्टिफाइड धान,केला पपीता आदि की खेती किये हैं उन्हें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से आवेदन दे कर पोर्टल में सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।उक्त जानकारी कृषि विभाग सूत्रों ने देते हुये ऐसे पात्र किसानो को शीध्र आवेदन जमा कर कम लागत में अधिक आमदनी लेते हुये प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने अपील की है।
फसल पंजीयन नियम में हुआ संशोधन
