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रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल के निर्णय: लॉक डाऊन में किस्तें जमा नहीं करने वालों को 15% सरचार्ज राशि में 31 जुलाई तक छूट

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  • अधिकारियों – कर्मचारियों ने दो दिन का वेतन दिया मुख्यमंत्री सहायता कोष में

रायपुर : कोरोना महामारी की दूसरी लहर में लॉक डाऊन के कारण रायपुर विकास प्राधिकरण में किस्तों का भुगतान नहीं कर पाने वाले आवंटितियों को अब 31 जुलाई तक सरचार्ज राशि नहीं देना पड़ेगा। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में आज यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार जिन आवंटितियों ने 01 मार्च से 30 जून 2021 तक किस्तों की राशि जमा नहीं की है ऐसे सभी आवंटितियो को 31 जुलाई 2021 तक राशि भुगतान करने पर 15 प्रतिशत का सरचार्ज में छूट दी जाएगी। प्राधिकरण संचालक मंडल की आज हुई बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ ने की और मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली ने सदस्य सचिव के रुप में प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में आरडीए देगा 10 लाख रुपए

कोरोना महामारी के संकट के कारण आम लोगों को राज्य शासन व्दारा दी जाने वाली सहायता के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों व्दारा अपने वेतन से स्वेच्छा से योगदान देने की इच्छा व्यक्त की थी। फलस्वरुप वेतन से दी जाने वाली राशि सहित प्राधिकरण व्दारा अपनी ओर से मिला कर कुल 10 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में दी जाएगी। इस निर्णय को भी संचालक मंडल ने आज अपनी सहमति प्रदान की ।

चिकित्सा देयकों का भुगतान अब प्राधिकरण स्तर पर होगा

संचालक मंडल के सदस्यों ने बैठक में रायपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान के संबंध में राज्य शासन के निर्देशों व नियमों के अनुसार निर्णय लिया। इसके अंतर्गत 5 लाख तक के देयकों का भुगतान मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्तर पर तथा 5 लाख से ज्यादा के अधिक राशि का भुगतान संचालक मंडल के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। साथ ही पूर्व में कर्मचारियों के लंबित 31.31 लाख रुपए के देयकों का भुगतान भी इसी प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा, ओव्हरड्रॉफ्ट की सुविधा का सैलरी सेविंग एकाऊंट खोला

प्राधिकरण व्दारा अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पंजाब नैशनल बैंक में ऐसा सैलेरी सेविंग एकॉऊंट खुलवाया है, जिसमें 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, दो माह के वेतन का ओव्हर ड्रॉफ्ट और जीरो बैंलेस की सुविधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेगी। इस सेविंग एकाऊंट में कर्मचारियों की स्थाई अपंगता अथवा निधन होने पर 20 लाख रुपए दुर्घटना बीमा की दिया जाएगा। साथ ही दो माह के वेतन के बराबर अथवा 3 लाख रुपए जो भी कम हो का ओव्हरड्रॉफ्ट तथा जीरो बैंलेस की सुविधा भी बैंक देगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्राधिकरण अगले माह से इसी बैंक खाते के माध्यम से वेतन का भुगतान करेगा।

प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में आज अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. अय्याज तांबोली, अवर सचिव वित्त विभाग श्री सतीश पाण्डेय, उप सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग श्री सी. तिर्की, अपर संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग छत्तीसगढ़ श्री संदीप बागड़े, जिला वन संरक्षक रायपुर वृत्त श्री रमण सोमावार, एडीशनल कलेक्टर श्री बी.सी. साहू, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम श्री लोकेश साहू, अधीक्षण अभियंता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी श्री मनोज वर्मा, लोक निर्माण विभाग से सहायक अभियंता सुश्री सीमा दीवान सहित प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नवीन कुमार ठाकुर उपस्थित थे।

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