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रायपुर : IMA और हॉस्पिटल बोर्ड ने योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ थाने में की शिकायत, महामारी एक्ट और राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग

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रायपुर : एलोपैथी मेडिसिन, डॉक्टरों और कोरोना वैक्सीन के बारे में लगातार बयान दे रहे बाबा रामदेव के खिलाफ रायपुर में भी एक मोर्चा खुल गया है। आज शाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रायपुर शाखा और छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के सदस्यों ने रायपुर के सिविल लाइंस थाने में एक शिकायत दी है। इसमें रामकृष्ण यादव उर्फ रामदेव बाबा के खिलाफ महामारी एक्ट और राजद्रोह सहित विभिन्न अपराधों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइंस थाने को दी शिकायत में विषय के तौर पर बाबा रामदेव का मूल नाम रामकृष्ण यादव पिता रामनिवास यादव, निवासी सैयद अलीपुर, कस्बा नांगल चौधरी हरियाणा लिखा हुआ है। उसके साथ ही हरिद्वार के पतंजली योगपीठ का अस्थायी पता भी लिखा गया है। छत्तीसगढ़ हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, IMA के जिला अध्यक्ष डॉ. विकास अग्रवाल, सचिव डॉ. आशा जैन और डॉ. अनिल जैन की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है, पिछले दिनों बाबा रामदेव द्वारा देश के पूरे चिकित्सक समुदाय, केंद्र सरकार और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से अनुशंसित और पिछले सवा साल से प्रयोग की जा रही कोरोना की दवाओं के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसे दुष्प्रचार और धमकी वाले वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। जब पूरे देश के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ सरकार के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे समय में बाबा रामदेव के वीडियो ने महामारी एक्ट, राजद्रोह, दवाओं के बारे में भ्रमपूर्ण वक्तव्य दिए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ केंद्रीय महामारी कानून, राजद्रोह, आइटी एक्ट, एलाेपैथी दवाओं और डॉक्टरों के खिलाफ दुष्प्रचार और आम लोगों को जान-माल के नुकसान के लिए उकसाने संबंधी धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है।

उत्तराखंड के डॉक्टरों ने मानहानि का नोटिस भेजा है

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बाबा रामदेव के उस वीडियो के आधार पर दिया गया है, जिसमें बाबा एलोपैथी को बकवास और दिवालिया साइंस कहते दिख रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि रामदेव ने अगले 15 दिनों में वीडियो और लिखित फार्मेट में माफी नहीं मांगते तो उनपर 1000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का केस करेंगे।

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