सन्नी खान/बालोद : कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की अलग-अलग बैठक लेकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। कलेक्टर ने खाद्य विभाग अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासन के निर्देशानुसार अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित तथा अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड में माह मई एवं जून के खाद्यान्न भण्डारण और वितरण की जानकारी ली। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण हेतु फ्रंटलाईन वर्कर में शामिल किए पीडीएस दुकान प्रबंधक एवं विक्रेताओं के टीकाकरण हेतु प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए।
कलेक्टर ने जिले में हो रही बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से समितियों में रखे गए धान के स्टेक को सुरक्षित रखने व अच्छी तरह से कैप कव्हर से ढंकने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति प्रबंधक और खाद्य निरीक्षक अपने क्षेत्र के समितियों का निरीक्षण करें। कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि वे बेमौसम बारिश, अंाधी तूफान एवं ओलावृष्टि से हुई क्षति का आंकलन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 प्रावधान अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराएॅ। उन्होंने फसल बीमा प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश कृषि विभाग के उप संचालक को दिए।
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि शासन के निर्देशानुसार 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के हितग्राहियों को 04 श्रेणीयों में टीकाकरण किया जा रहा है, उन सभी टीकाकरण केन्द्रों में एक समरूपता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि फं्रटलाईन वर्कर के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को टीकाकरण हेतु प्रमाण पत्र अधिकृत अधिकारी जारी करें। शासन द्वारा प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप कोविड-19 का टेस्टिंग हो। कलेक्टर ने कोरोना वायरस के लक्षण युक्त व्यक्तियों को मितानीनों द्वारा दवाई कीट प्रदान किए जाने और दवाईयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली।
कलेक्टर श्री महोबे ने महिला एंव बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा संचालित पूरक पोषण आहार, रेड-टू-ईट, कुपोषण दर एवं शिशुवती, गर्भवती माताओं को टेक होम राशन के तहत रेडी-टू-ईट का पैैकेट कार्यकर्ताओं द्वारा घर पहुॅच कर प्रदान किए जाने की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और अधिकारी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए हितग्राहियों और बच्चों द्वारा रेडी-टू-ईट, पौष्टिक आहार की सही मात्रा दी जा रही है, उसका निरीक्षण करें। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में जिले में माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को रेडी-टू-ईट पैकेट का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर कोई बाल विवाह न हो, बाल विवाह की जानकारी या शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल टीम द्वारा सतत् जाॅच कर कार्यवाही करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री लोकेश कुमार चन्द्राकर, डिप्टी कलेक्टर श्री अभिषेक दीवान, श्री सुब्रत प्रधान और श्रीमती प्रेमलता चंदेल सहित सबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बालोद तहसील के ग्राम पीपरछेड़ी, जमरूवा और आमापारा बालोद का चैहद्दी कन्टेनमेंट जोन घोषित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद तहसील के ग्राम पीपरछेड़ी, जमरूवा और आमापारा बालोद में कोरोना पाॅजिटिव केस पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ग्रामों के चैहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में ग्राम पीपरछेड़ी के पूर्व दिशा में ग्राम लिमोरा, पश्चिम दिशा में ग्राम ढाबाडीह, उत्तर दिशा में ग्राम अमोरा और दक्षिण दिशा में ग्राम चारवाही तथा भेड़िया नवागाॅव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम जमरूवा के पूर्व दिशा में ग्राम सांकरा(क), पश्चिम दिशा में ग्राम देवारभाट, उत्तर दिशा में ग्राम जगतरा और दक्षिण दिशा में ग्राम साल्हेभाट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आमापारा बालोद के पूर्व दिशा में रिक्त भूमि, पश्चिम दिशा में गणेशा बाई का मकान, उत्तर दिशा में केवल चतुर्वेदी का मकान और दक्षिण दिशा में केशव देशलहरा का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उक्त कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त तीन किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।
जारी आदेश अनुसार कन्टेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी:- उक्त चिन्हांकित क्षेत्रों अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में घर पहुॅच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। कन्टेनमेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सेम्पल इत्यादि जाॅच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग, काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई.किट इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन, घरों का एक्टिव सर्विलांस और खण्ड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

