यामिनी चंद्राकर/छुरा : गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखण्ड मुख्यालय स्थित जय अम्बे पेट्रोल के संचालक द्वारा गरियाबंद कलेक्टर द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन एवं छत्तीसगढ़ मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 एवं इसी आदेश के शर्त क्रमांक 7 एवं 8 का स्पस्ट उल्लघंन पाये जाने पर 01/05/2021 शनिवार को मैनपुर स्थित निजी जय अम्बे पेट्रोल पंप को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है गरियाबंद कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर के निर्देश में एवं अनुविभागीय अधिकारी मैनपुर सूरज साहू के मार्गदर्शन में ख़ाद्य्य विभाग के सहायक ख़ाद्य्य अधिकारी रविशंकर कोमरा, एवं रीतू मौर्या ख़ाद्य्य निरीक्षक गरियाबंद के द्वारा जय अम्बे पेट्रोल पंप को आगामी आदेश तक सील किये जाने की कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि गरियाबंद जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण लाकडाउन लगाया गया है इस बार जिलाधीश द्वारा लाकडाउन को सफल बनाने के उद्देश्य से जिले के पेट्रोल पम्पो को लाकडाउन की अवधि में नियमो के साथ पेट्रोल पंप संचालन की अनुमति दी थी लेकिन जिले के अधिकतर पेट्रोल पंप संचालको द्वारा जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नही करते हुए खुलेआम व्यापार करने में लगे हुए है इससे पहले भी गरियाबंद जिले के रसेला स्थित आकांक्षा पेट्रोल पंप संचालक द्वारा गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए प्लास्टिक के डब्बो में पेट्रोल बेचा जा रहा था जिसको समाचार पत्रों में सबूत के साथ छापा गया था जिसके बाद प्रशासन द्वारा खबर पर संज्ञान लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी छुरा अंकिता सोम ने छुरा तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए 03 दिवस के अंदर कार्यवाही कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा था लेकिन लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नही होना विभाग के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
ख़ाद्य्य विभाग की बड़ी कार्यवाही कोविड गाइडलान के उल्लंघन पर जय अम्बे पेट्रोल पंप सील
