बालकृष्ण मिश्रा/ सुकमा : कलेक्टर विनीत नंदनवार ने आदेश जारी कर जिले में लाॅकडाउन के दौरान बैंकों के संचालन के समय में संशोधन किया है। जारी आदेश के अनुसार बैंक संचालन हेतु प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। पूर्व में बैंक की कार्यावधि प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक निर्धारित की गयी थी। इसके साथ ही बैंकों में व्यवसाय संबंधी राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की गइ्र्र है। मृत्यु दावा राशि, परिपक्वता राशि, बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि को बैंको के लिए निर्धारित समयावधि प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी गई है। आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
बैंक संचालन प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक, व्यवसाय संबंधी राशि जमा करने की अनुमति
