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रायपुर: सभी निजी अस्पतालों और पैथोलॉजी को एंटीजन टेस्ट की अनुमति, केवल कुछ शर्तों का करना हाेगा पालन

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रायपुर : राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों को कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट की अनुमति दे दी है। इसके लिए निजी अस्पतालों को कुछ जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्लै ने आज सभी कलेक्टरों को ऐसी अनुमति देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लिखा है, नर्सिंग होम्स एक्ट के तहत रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब को शर्तों के आधार पर कोरोना का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी जाए। काेरोना टेस्ट शुरू करने के लिए सभी निजी अस्पतालों को कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। अभी तक चुनिंदा निजी पैथॉलाजी लैब में ही कोरोना का टेस्ट हो पा रहा था। सरकार के सभी प्राथमिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल-जिला अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध है। अभी रोजाना औसतन 55 हजार टेस्ट हो रहे हैं। इसमें 60% हिस्सा रैपिड एंटीजन टेस्ट का ही है।

इन शर्तों का करना होगा पालन

अस्पताल और लैब सरकार और ICMR के निर्देशों का पालन करेगा।
बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
कोराेना जांच के लिए सैंपल केवल ICMR और राज्य सरकार द्वारा इंगित वर्गों का ही लिया जाएगा।
जांच के लिए राज्य सरकार से तय शुल्क ही लिया जाएगा।
सैंपल जांच की रिपोर्ट रोज शाम 6 बजे तक राज्य सर्विलांस यूनिट को देनी होगी।
पॉजिटिव मरीजों की जानकारी तुरंत और निगेटिव की 24 घंटों के भीतर ICMR पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।

अदालत गए थे कुछ डॉक्टर

बताया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका है। रायपुर के कुछ डॉक्टरों ने जांच की सुविधा शुरू करने की मांग वाली याचिका लगाई थी। उसके बाद सरकार ने यह आदेश जारी किया है।

जांच के लिए 150 रुपए की दर

राज्य सरकार ने निजी पैथौलॉजी में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 150 रुपए की दर तय की है। अगर पैथोलॉजी अथवा निजी अस्पताल मरीज के घर से सैम्पल लेते हैं तो प्रति टेस्ट 200 रुपए का भुगतान करना होगा। इस राशि में सैम्पल कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमेबल PPE किट आदि का शुल्क भी शामिल होगा।

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