प्रांतीय वॉच

03 एम्बुलेंस वाहनों पर की गई मोटर वाहन अधिनियम के तहत् कार्यवाही

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(रायपुर)l विवरण – विगत कुछ दिनों से लगातार शिकायतें/सूचना प्राप्त हो रहीं थी कि एम्बुलेंस वाहनों के स्वामियों द्वारा लाॅक डाउन अवधि का फायदा उठाते हुये मनमाने तरीके से मरीजों को गंतव्य से अस्पताल तक लाने एवं अस्पताल से गंतव्य तक ले जाने के एवज में मोटी रकम की मांग कर लाभ कमाया जा रहा है। शिकायत/सूचना को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय कुमार यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुये समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को ऐसे शिकायतों/सूचना पर त्वरित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने तथा रायपुर पुलिस की ओर से आम जनता को हर संभव मदद करने के निर्देश दिये गए है। इसी तारतम्य में आज दिनांक 27.04.2021 को थाना सिविल लाईन एवं थाना खम्हाडीह पुलिस को एम्बुलेंस वाहनों के स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से अधिक रकम लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना को नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री नसर सिद्धकी द्वारा गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी सिविल लाईन एवं थाना प्रभारी खम्हारडीह को संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा ऐसे एम्बुलेंस वाहनों पर लगाम कसते हुये एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सी जी/07/ए एम/3142, एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सी जी/04/एच डी/8420 तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की टीम द्वारा एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सी जी/04/एच डी/8646 को पकड़कर उक्त एम्बुलेंस वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया। रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग किये जा रहंे उक्त वाहनों में एम्बुलेंस हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होने के साथ ही एम्बुलेंस स्वामियों एवं चालकों द्वारा निर्धारित मानक को पूरा न कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। रायपुर पुलिस द्वारा उक्त एम्बुलेंस वाहनांे के लायसेंस निरस्त करने हेतु आर.टी.ओ. को पत्राचार किया जा रहा है।

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