प्रांतीय वॉच

बीजापुर जिले में आगामी 5 मई प्रातः 6 बजे तक लाकडाउन प्रभावशील, अस्पताल, मेडिकल दुकानें और क्लीनिक को निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति, दुग्ध वितरण सहित समाचार पत्र वितरण हेतु समय निर्धारित

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समैया पागे/बीजापुर : कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में लगातार वृद्धि के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा तत्काल प्रभाव से जिले में आगामी 5 मई 2021 को प्रातः 6 बजे तक लाकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा जायेगा, हालांकि यह सेवाएं भी सीमित अवधि के लिए जारी रहेगी। इस दौरान अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण सीमित समय के लिए किया जा सकेगा। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगें। विवाह एवं अंत्येष्ठि के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी, जिसमें अधिकतम 10 लोगों की उपस्थिति के साथ ही आयोजन किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों तथा संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आंकलन करने पर तथा भारत सरकार से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण बीजापुर जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। अतएव आगामी 5 मई को प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उक्त अवधि में बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। उक्त अवधि में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक-फुटकर एवं ग्रासरी दुकानें बंद रहेगी, किंतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 4 बजे तक ही होगी। फल-सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री तथा ग्रासरी की होम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक या अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता के लिए दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आस-पास के क्षेत्रों में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलिवरी ब्वाय के माध्यम से उपरोक्त अवधि में होम डिलिवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शाॅप तथा ई-कार्मस सेवाओं यथा अमेजन, फ्लिपकार्ड इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी, किंतु शाॅप या स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। उपरोक्ता अनुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्प के द्वारा होम डिलिवरी की जा सकेगी। लेकिन ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाईनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित रेस्टोरेंट या होटलों को 30 दिवस के लिए सील कर दी जायेगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड जांच कराने तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार होम डिलिवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलिवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत् कार्यवाही कर अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही दुकान को 30 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा। संबंधित नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी संबंधित ईलाके में स्थित प्रोविजन स्टोर या किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर या पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया में माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने या ठेले को जप्त करने अथवा अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी। पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश हेतु प्रयुक्त वाहन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, होम डिलिवरी या एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं अंतर्राज्यीय बस स्टेण्ड के लिए संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड या काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी वाहनों को पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से साढ़े 6 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या दुग्ध पार्लर नहीं खोले जायेगे। केवल दुकान एवं पार्लर के सामने मास्क का उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उक्त अवधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप एवं एक्वेरियम को केवल पशुचारा देने हेतु प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा संध्या 5 बजे से साढ़े 6 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसी केवल टेलीफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेगें। औद्योगिक संस्थाओं एवं निर्माण ईकाईओं को अपने कैम्पस के भीतर श्रमिकों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योग संचालन में निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन घोषित अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उक्त अवधि में जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयर पोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। किंतु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान को-मार्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति होगी, किंतु सभी बैंक शाखाएं प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जा सकेगी। पोस्ट आफिस के माध्यम से आवश्यक दवाओं की डिलिवरी उक्त अवधि में की जा सकेगी। उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों में केवल एटीएम कैश रिफलिंग, मेडिकल उपकरण, दवाई, पेट्रोल-डीजल पम्प, एलपीजी गैस, पीडीएस, कैरोसीन वितरक, शासकीय उचित मूल्य दुकानों से संबंधित लेनदेन, उद्योगों के व्यापारिक लेनदेन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल अक्सीजन आपूर्ति, ऑक्सीजन उत्पादन, शासकीय लेनदेन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन के छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेनदेन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किंतु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन मेंं शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यो में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्ववत अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में बीजापुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका प्रवेश पत्र तथा टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल अथवा कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। उक्त अवधि में बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। इन यात्रियों को निवास या स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल या पैथोलाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किंतु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित 4 व्यक्तियों, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों एवं दुपहिया वाहनों में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो एवं टैक्सी परिचालन की अनुमति होगी किंतु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिवस के लिए वाहन जप्त कर चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। आवश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आईकार्ड साथ रखेंगे तथा मास्क का उपयोग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका की सेवाएं सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल तथा अग्निशमन सेवाओं से संचालन हेतु संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। किंतु इन शासकीय कार्यालयों में उक्त अवधि के दौरान आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय लोक वाहनों का जिले में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा एवं निजी वाहनों के लिए वैध पास अनिवार्य होगा तथा आपातकालीन वाहनों को अनुमति , इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिल किया जाना संभव नहीं होने के कारण उक्त आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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