रायपुर वॉच

रायपुर जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 6 मई 2021 की सुबह 6.00 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश फल,सब्जी एवं किराना सामग्री कि स्ट्रीट वेंडर कर सकेगें पिकअप, मिनी ट्रक द्वारा होम डिलीवरी आम जनता के लिए बाजार बंद रहेगा

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* सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं थोक दुकानें रात्रि 11:00 बजे से सुबह 4:00 बजे तक लोड अन लोड के लिए खुले रहेंगे |

(रायपुर ब्यूरो ) | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर डॉ एस. भारतीदासन ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुकम में रायपुर जिला के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई 2021 की सुबह 6.00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहने के आदेश जारी किया है। यह आदेश ,पूर्व आदेश के तहत दिनांक 26 अप्रैल 2021 की सुबह 6 बजे तक के लिए लागू कंटेनमेंट जोन की समाप्ति के आदेश के तत्काल बाद से प्रभावशील हो जाएगा।उल्लेखनीय है कि आदेश कमांक 407/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 17.04.2021 सहपठित आदेश क्रमांक 427 दिनांक 19.04.2021 एवं आदेश कमांक 436 दिनांक 21.04.2021 के माध्यम से रायपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक की अवधि हेतु कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।इस आदेश में कहा गया है कि रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के परिणामों का आकलन करने पर तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त परामर्श अनुसार कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण रायपुर जिले में कंटेनमेंट जोनकी अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।अतः दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय के आदेश कमांक 407/एस.डब्ल्यू/2021 दिनांक 17.04.2021 सहपठित आदेश कमांक 427 दिनांक 19.04.2021 एवं आदेश कमांक 436 दिनांक 21.04.2021 को अधिकमित करते हुए यह आदेश प्रसारित किया गया है।इस अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नही होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।सभी प्रकार की मंडियों तथा थोक / फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 04.00 बजे तक दी जाती है।फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स / ठेले वालों/पिक-अप/ मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शॉप/ स्टोर आम जनता हेतु नही खुलेगें। उपरोक्तानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहको के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी |

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