- 7000 रुपए अर्थदण्ड वसूला गया
बालकृष्ण मिश्रा/ सुकमा : सुकमा जिले में 20 अप्रैल से 01 मई 2021 तक पूर्ण लाॅकडाउन प्रभावशाली है। कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार द्वारा जारी आदेश के तहत संपूर्ण जिले में किराना दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठानों एवं व्यापारिक गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित है। लाॅकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर को छोड़कर किसी भी प्रकार के दुकान के संचालन की अनुमति नहीं है। राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जिले में लाॅकडाउन का पालन सुनिश्चित करवाया जा रहा हैं एवं लाॅकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की ज रही है।
इसी अनुक्रम में आज सुकमा नगरपालिका क्षेत्र में दो दुकान संचालक पर लाॅकडाउन का उल्लघंन करने पर कार्यवाही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटनमपारा स्थित सरफराज केक बेकरी कार्नर एवं सरफराज चिकन सेन्टर को आगामी आदेश तक सील किया गया। इसके साथ ही दुकान संचालक से 5000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया।
वहीं मुरतोण्डा में एक किराना दुकान पर कार्यवाही की गई। दुकान संचालक श्री अजगर अली से 2000 रुपए जुर्माना वसूला गया और किराना दुकान आगामी आदेश तक सील की गई।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि लाॅकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

