- पूरे जिले को किया कंटेनमेंट जोन घोषित
अक्कू रिजवी/ कांकेर : जिला में कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने पूरे कांकेर ज़िले को 1 सप्ताह के लिए पूर्णता लॉक डाउन कर दिया है जिसमें 19 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक जिले के सभी सीमाएं पूर्णता सील रहेगी । उपरोक्त अवधि तक सभी अस्पताल मेडिकल दुकाने क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे । शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रण रायपुर द्वारा निर्धारित समय अवधि में खोलने की अनुमति होगी । मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधिन टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रण द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किए जाएंगे । सभी प्रकार की मंडियों , थोक , फुटकर दुकानें बंद रहेंगी । किंतु सीधे किसानों उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी , अंडा , चावल , दाल , आटा , खाद , तेल एवं नमक को गली मोहल्ले एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल ठेले वालों को प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगी किंतु मांस का धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । नगरी निकाय सीमा के बाहर हाईवे पर स्थित ढाबा होटल में केवल टेक अवे सेवा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क की अनिवार्यता के साथ संचालन की अनुमति होगी । पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन एटीएम केस वाहन अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन एंबुलेंस होम डिलीवरी एलपीजी परिवहन कार्य प्रयुक्त वाहन एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से संचालित ऑटो टैक्सी विद मान्य ईपास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी प्रेस वाहन न्यूज़पेपर हाकर दुग्ध वाहन तथा जिले में नहीं रुकते हुए 1 जिले से दूसरे जिले जाने वाले वाहनों को पी ओ एल प्रदान किया जावेगा अन्य सभी वहां ने हेतु पी ओ एल प्रदान करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा, दुग्ध पार्लर वह दूध वितरण तथा न्यूज़पेपर हांकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 बजे से संध्या 6:30 तक होगी साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दूध व्यवसाय हेतु अन्य कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जाएंगे केवल दूध दुकान पार्लर को फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समय अवधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । पेट शॉप को केवल पशुओं को चारा देने हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 तक एवं संध्या 5:00 से संध्या 6:30 तक शॉप खोलने की अनुमति होगी, एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी वा केबल टेलिफोनिक या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे, उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकान बंद रहेंगी, सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे, उपरोक्त अवधि में कांकेर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय शासकीय सार्वजनिक अर्ध स्वर जनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथा टेलीकॉम रेलवे संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशॉप लोडिंग अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के थोक परिवहन धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी किंतु अस्पताल एवं एटीएम संचालित रहेंगे, उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को केवल एटीएम कैश रिफलिंग एवं कार्यालय परियोजना हेतु खोलने की अनुमति होगी किंतु दवा एवं चिकित्सा प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन देन हेतू बैंक शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधी व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे, सभी प्रकार की सभा जुलूस सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक आयोजन इत्यादि पूर्णता प्रतिबंध रहेंगे किंतु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है इसी प्रकार मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है, कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ड्रेसिंग एक्टिव सर्विसलांस होम आईसोलेशन दवाई वितरण आदि पूर्व अनुसार चलते रहेंगे इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्व अनुसार अनिवार्य होगी कोविड-19 सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वहान पूर्व अनुसार संचालित रहेंगे, उपरोक्त अवधि में रेल बस हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी यात्रियों को निवास स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ईपास मान्य किया जावेगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में कांकेर जिले से अन्यत्र आने जाने वाले यात्रियों को ईपास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा, तथा प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे टेलीकॉम संचालन एवं रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों की दशा में नियुक्त द्वारा जारी आईडी कार्ड ईपास के रूप में मान्य किया जाएगा, कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र अस्पताल पैथोलॉजी लैब अथवा आने जाने की अनुमति होगी किंतु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंध होगा, आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 यात्री और ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 यात्री एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों की यात्रा की अनुमति होगी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किंतु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालक पूर्णता प्रतिबंध रहेगा इस निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चलानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी, मीडिया कर्मी यथा संभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे अति आवश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्को संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे, यह आदेश पुलिस उपमहानिरीक्षक कलेक्टर पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यपालिक दंडाधिकारी अस्पताल थाना पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगी इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं जिसमें सफाई सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारी को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किंतु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा, राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी,
उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पर पूर्णता प्रति बंद रहेगी यह आदेश का उल्लंघन करने पर व्यक्ति प्रतिष्ठानों पर भारतीय दंड संहिता 1807 के धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी,
यह आदेश 19 अप्रैल से संध्या 6:00 बजे से 26 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक लागू रहेगा।