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रायपुर जिले में लॉकडाउन 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया : कलेक्टर डॉ. भारतिदासन

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(रायपुर ब्यूरो  ) | कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से डॉक्टर एस .भारतिदासन  एवंं जिला दंडाधिकारी रायपुर के निम्नलिखित आदेशानुसार अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 26 अप्रैल 2021 प्रातः 6:00 बजे तक पूर्णवत कंटेनमेंट जोन रहेगा उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकान क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समय अवधि मैं खुलने की अनुमति होगी मांस फिजिकल डिस्टेंसिंग नियमित सैनिटाइजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसाद प्रकाशित किए जाएंगे सभी प्रकार की मंडियां फुटकर एवं ग्रॉसरी  दुकाने बंद रहेंगी किंतु सीधे किसानों उत्पादकों से सप्लाई की शर्तें शर्त के साथ फल सब्जी अंडा एवं ग्रॉसरी चावल दाल आटा खाद्य तेल एवं नमक को गली मोहल्ले एवं कॉलोनियों के विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर अर्थात ठेले वालों को प्रातः 6:00 बजे से अपरान्ह 2:00 बजे तक ही होगी किंतु मार्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा संबंधित क्षेत्र में सक्षम प्रति धारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दिशा दशा में ठेल को जप्त करने अर्थदंड या चालान की कार्यवाही करेंगे पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन शासकीय कार्य प्रयुक्त वहां कैंसर अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी संबंधित निजी वाहन एंबुलेंस ग्रॉसरी होम डिलीवरी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन अंतर राज्य बस स्टैंड ऑटो टैक्सी धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थियों उनके अभिभावक परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी दूध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए दे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी ओ एल प्रदान किया जाएगा अन्य सभी वाहन नो हेतु ईओएल प्रदान करना पूर्णता प्रतिबंध रहेगा दूध पार्लर एवं दूध वितरण तथा न्यूजपेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों को विवरण समय 6:00 से 8:00 बजे तक एवं संध्या 5:00 से 6:30 बजे तक ही होगी | सभी धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णता बंद रहेंगे |

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