प्रांतीय वॉच

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 8 से 3 बजे तक खोलने कलेक्टर ने जारी किये निर्देश, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में बैठक कर भोजन खाना पूर्णतः प्रतिबंधित

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दिलीप सिंह / कोण्डागांव : कोरोना वायरस के संकमण से रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण एवं जिले के कोरोना संकमित मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों एवं फास्ट फूड दुकानों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये है। जिसके अनुसार अब जिले में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानांे को प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 03ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। इसके अतिरिक्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों को प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नहीं है। ग्राहकों को भोजन केवल घर ले जाने की सुविधा रहेगी। जिले के सभी शासकीय कार्यालय में 50 प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहकर शासकीय कार्यो का सम्पादन करेंगे। जिसके लिए रोस्टर तैयार किया जायेगा परंतु शेष कर्मचारियों को  मुख्यालय में ही निवासरत रहना होगा तथा वे अपना मोबाइल चालू रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हे कार्यालय में बुलाया जा सके। गुपचुप, चाट, फास्ट फूड की दुकाने 08ः00 बजे से 03ः00 बजे तक खुलेंगी। उसके पश्चात होम डिलिवरी द्वारा विक्रय किया जा सकता है साथ ही अब प्रतिदिन खाद्य एवं औषधि अधिकारी द्वारा जिला अस्पताल के कोविड सेन्टर में भर्ती मरीजों के भोजन का जाँच भी की जावेगी।

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